छत्तीसगढ़

रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से निषिद्ध

बलौदाबाजार,15 दिसंबर 2022/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के लिए जारी अधिसूचना के साथ ही जिले में निर्वाचन होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के उन क्षेत्रों में जो जनपद पंचायत-ग्राम पंचायत की सीमा के अंतर्गत आते हैं, वहां रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा, किंतु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किए जाएंगे। लोग शांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर,समूह में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए अनुविभागीय मुख्यालय पर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी,तहसील मुख्यालय में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा उपतहसील स्तर पर अतिरिक्त तहसीलदार नायब तहसीलदार से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है।परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं,चिकित्सालयों, नर्सिंग होम,न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद,जनपद पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट, ऑफिस, दूरभाष केंद्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णता प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक जिले में निर्वाचन होने वाली संबंधित ग्राम पंचायतों की सीमा में प्रभावशील रहेगा।

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