रायगढ़, दिसम्बर 2022/ छ.ग.पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों के अंतर्गत परिशिष्ट में उप निर्वाचन हेतु जिला/जनपद पंचायत सदस्यों/सरपंचों/पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन हेतु छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 के अपेक्षा अनुसार समय-अनुसूची (कार्यक्रम)जारी किया गया है।
निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, स्थानों (सीटों)के आरक्षण के संंंबंध में सूचना का प्रकाशन एवं मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 16 दिसम्बर 2022 को प्रात:10.30 बजे से किया गया है। इसी तरह नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 दिसम्बर 2022 अपरान्ह 3 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)करने की तिथि 24 दिसम्बर 2022 प्रात:10.30 बजे से, अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 दिसम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक, निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 26 दिसम्बर को अपरान्ह 3 बजे के बाद तथा निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 26 दिसम्बर को प्रतीक आबंटन के तुरंत बाद किया जाएगा। मतदान (यदि आवश्यक हो)9 जनवरी 2023 को प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। मतगणना मतदान केन्द्रों पर 9 जनवरी 2023 को मतदान समाप्ति के बाद, यदि आवश्यक हो तो तहसील/खण्ड मुख्यालय पर 11 जनवरी को अपरान्ह 3 बजे से, सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा पंच, सरपंच/ जनपद पंचायत सदस्य के मामले में, जिला पंचायत सदस्य के मामले में 12 जनवरी 2023 को प्रात: 9 बजे से खण्ड एवं जिला मुख्यालय में किया जाएगा।