गौरेला पेंड्रा मरवाही, 20 दिसंबर 2022/ सहायक आयुक्त राज्य कर बिलासपुर वृत्त-तीन द्वारा आज कलेक्ट्रेट के अरपा सभाकक्ष में आयोजित कार्यशाला में लेखा से संबंधित कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को जीएसटी के प्रावधानों की जानकारी दी। कार्यशाला में सहायक आयुक्त सुश्री सुषमा लाल, श्री बीके पाल एवं कपिल सचदेवा ने जीएसटी में स्त्रोत पर कटौती (टीडीएस) के संबंध में मार्गदर्शिका से अवगत कराया। उन्होने बताया कि छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई 2017 से छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 लागू हो चुका है। वैट कर प्रणाली के समान ही वर्तमान कर प्रणाली में भी शासकीय विभागों, अधिकरणों इत्यादि स्त्रोत पर कटौती का दायित्व सौंपा गया है। उन्होने जीएसटी में स्त्रोत पर कटौती के संबंध में बताया कि छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर की धारा 51 के अधीन केन्द्र या राज्य सरकार के विभाग या संस्थापन, स्थानीय प्राधिकरण, शासकीय एजेन्सी या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जिसे जीएसटी परिषद के सुझाव पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, स्त्रोत पर कटौती करने के लिए दायी होंगे। स्त्रोत पर कटौती की दर 2 प्रतिशत (1 प्रतिशत सीजीएसटी एवं 1 प्रतिशत एसजीएसटी) होगी। किसी अनुबंध के तहत प्रदाय का कुल मूल्य रुपये 2 लाख 50 हजार से अधिक होने पर टीडीएस कटौती अनिवार्य है।
कार्यशाला में बताया गया कि कटौती किये गये कर की राशि का भुगतान आगामी माह के 10 दिवस के भीतर किया जाना है। विलंब की स्थिति में कटौती किये गये कर की राशि पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। राशि शासकीय कोषालय जमा होने के 5 दिवस के भीतर टीडीएस सर्टिफिकेट जारी किया जाना है। जारी नहीं होने की स्थिति प्रतिदिन रुपये 100 की दर से विलंब शुल्क देय होगा विलंब शुल्क की अधिकतम राशि 5 हजार रुपये है। यदि कटौती नही की गई या कम की गई या कटौती करने के पश्चात राशि कोषालय में जमा नहीं की गई तो 10 हजार रुपये या कर के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, शास्ति के रूप में जमा करनी होगी।
कार्यशाला में बताया गया कि टीडीएस कटौतीकर्ता के लिए पंजीयन के लिए कॉमन पोर्टल ¼www.gst.gov.in½ पर प्रारूप GST REG-07 प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन में हस्ताक्षर हेतु Primary Authorised Signatory/DDOs के पास डीएससी ¼Digital Signature Certificate½ या आधार कार्ड होना अनिवार्य है। पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा 25 जुलाई 2017 से उपलब्ध है। धारा 51 के प्रभावी होने के पश्चात कटौती करना अनिवार्य होगा। कार्यशाला में जिला कोषालय अधिकारी श्री जितेंद्र कुमार श्रीवास सहित लेखापाल सहायक ग्रेड-3, ऑपरेटर एवं लेखा से संबंधित कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।