यगढ़, 21 दिसम्बर 2022/ नगरीय निकाय उप निर्वाचन, 2022 को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचरण संहिता के पालन को सुनिश्चित करने हेतु छ.ग.कोलाहल अधिनियम, 1985 के अंतर्गत ध्वनिविस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग के संबंध में जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्वाचन प्रचार, सभाओं, रैली के आयोजन, सभाओं में लाउडस्पीकरों के उपयोग, प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकर के उपयोग, जुलूस के मार्ग निर्धारण, जुलूस निकालने की नियमानुसार अनुमति देने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायगढ़ को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
नगर पालिक निगम रायगढ़ अंतर्गत रैली एवं सभा हेतु आवेदन केवल कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ में प्राप्त किए जायेंगे। संबंधित सक्षम प्राधिकारी विषयान्तर्गत अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन अनुमति प्रदान कर सकेंगे। चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रात:6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। आमसभा, प्रचार, जुलूस के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। संंबंधित अभ्यर्थी द्वारा आदर्श आचरण संहिता का पालन किया जाएगा। आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर अनुमति निरस्त करते हुए सुसंगत प्रावधानों के अधीन दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी। वाहन, रैली, सभा इत्यादि में होने वाले व्यय की जानकारी संबंधित निर्वाचन व्यय संपरीक्षक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के व्यय की जानकारी छुपाया जाना निर्वाचन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।