छत्तीसगढ़

*नव वर्ष पर रात्रि 12.30 बजे के बाद कार्यक्रम का आयोजन नहीं करने के निर्देश, अवहेलना करने पर होगी कार्यवाई*

गौरेला पेंड्रा मरवाही, दिसम्बर 2022/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशन में आज पुलिस नियंत्रण कक्ष में नववर्ष मनाये जाने के संबंध में बार, ढाबा, हॉटल एवं मैरिज गार्डन के संचालकों की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) की उपस्थिति में हुई। बैठक मे बार, ढाबा, हॉटल एवं मैरिज गार्डन के संचालकों को निर्देशित किया गया कि नववर्ष कार्यक्रम को शांति एवं सुरक्षित पूर्वक मनाये जाने के संबंध में कोलाहल अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन किया जाये। यदि इस संबंध में शिकायत प्राप्त होगी तो कार्यवाही की जावेगी। कार्यक्रम आयोजन स्थल में सी. सी. टीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। एनजीटी एवं पर्यावरण संरक्षण मंडल तथा शासन द्वारा जारी निर्देशों के अधीन नववर्ष आगमन के दौरान फटाखे फोड़ने के संबंध में निर्धारित समय का पालन किया जाये। यदि शराब पिलाया जायेगा तो विधिवत् लाईसेंस प्राप्त करना होगा एवं लायसेंस में निर्धारित समय का पूर्णतया पालन करना होगा। इस संबंध में प्रशासन द्वारा जांच दल का गठन किया जावेगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सभी संचालकों को निर्देशित किया है कि पार्किंग क्षमता अनुसार ही अतिथियों को आमंत्रित किया जावे। यदि वाहन रोड में पार्क किया हुआ रहेगा तो वाहन की जप्ती की कार्यवाही की जायेगी। रात्रि 12.30 बजे के बाद कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा। इस संबंध में सभी संचालकों को निर्देशित किया गया है कि कार्यक्रम आयोजन के पूर्व जिला प्रशासन को सूचित कर अनुमति प्राप्त करना होगा। कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर आयोजक-संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

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