छत्तीसगढ़

वार्ड क्रमांक 27 उप निर्वाचन के सर्व पार्षद अभ्यर्थी निर्वाचन व्ययों का करें अंतिम लेखा दाखिल

रायगढ़, जनवरी 2023/ छ.ग.राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7 के अनुसार निर्वाचन लडऩे वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अंदर निर्वाचन व्ययों का अंतिम लेखा निम्न दस्तावेजों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करना अनिवार्य है। जिसके तहत निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर (प्रोफार्मा-क), प्रोफार्मा क में दर्ज प्रविष्टियों से संबंधित समस्त मूल व्हाउचर, निर्वाचन व्यय का सार विवरण (प्रोफार्मा ख), शपथ पत्र (प्रोफार्मा ग) एवं बैंक खाता स्टेटमेंट अद्यतन स्थिति में। उपरोक्त समस्त दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा अभि प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित किया जाकर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास निर्धारित समयावधि के अंदर अनिवार्यत दाखिल करें अन्यथा की स्थिति में छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14-ग के अधीन निरर्हित किये जाने का प्रावधान है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन रायगढ़ ने वार्ड क्रमांक 27 के सर्व पार्षद अभ्यर्थी को अपना निर्वाचन व्यय लेखा नियत समयावधि में जमा करने हेतु कहा है। लेखा जमा नहीं किये जाने की स्थिति में होने वाली किसी भी कार्यवाही की संपूर्ण जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *