छत्तीसगढ़

पुरानी पेंशन योजना लेने अथवा एनपीएस में बने रहने का देना होगा विकल्प

9 फरवरी को कार्यशाला आयोजित

कवर्धा, 07 फरवरी 2023। छŸासगढ़ शासन द्वारा 01 नवंबर 2004 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फलस्वरूप 01 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस. में यथावत् बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों, कार्यालय प्रमुखों को शासन के उक्त निर्देशानुसार पत्र जारी कर कार्यवाही निर्धारित तिथि के भीतर करने के निर्देश दिए हैं।
जिला कोषालय अधिकारी श्री मिर्जा इष्तियाक अहमद बेग ने बताया कि उक्त प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए शासकीय सेवकों द्वारा इस निर्देश के जारी होने के दिनांक से 24 फरवरी 2023 के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में विकल्प एवं सहमति पत्र प्राप्त कर, शासकीय सेवक की सेवा-पुस्तिका में प्रविष्ठ की जाकर मूल सेवा पुस्तिका में चस्पा कर एक-एक सत्यापित प्रति कर्मचारी के व्यक्तिगत नस्ती एवं कार्यालय प्रमुख के अभिरक्षा में संधारित करने और कार्मिक संपदा पोर्टल में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लॉगिन में अपलोड किया जाना है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश के लिए 09 फरवरी 2022 को दोपहर 3 बजे जिला कार्यालय के सभाकक्ष में एक दिवशीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी को निर्धारित कार्यशाला में स्थापना लिपिक के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होने कहा गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *