अम्बिकापुर, फरवरी 2023/ कमिश्नर डॉ संजय कुमार अलंग ने पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आयुक्त एवं अपर आयुक्त के मध्य कार्य विभाजन किया है।
जारी आदेशानुसार संभागयुक्त द्वारा जिला सरगुजा एवं सूरजपुर के राजस्व प्रकरणों में समस्त अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशां के पारित अपील एवं पुरीक्षण प्रकरणों का निराकरण, संभाग के समस्त जिलों के पंचायत राज अधिनियम एवं स्टाम्प अधिनियम के विरुद्ध पारित आदेशों के विरुद्ध अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरणों का निराकरण, संभाग के समस्त जिलों से आने वाले प्रकरण को शासन को प्रेषित किये जाने हैं का परीक्षण कर शासन को प्रेषित करना, शस्त्र लायसेंस एव जिला दंडाधिकारी द्वारा आयुद्ध अधिनियम के तहत पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण तथा संभाग के अंतर्गत आने वाले अन्य मामले को देखा जाएगा। अपर आयुक्त द्वारा जिला जशपुर, कोरिया, बलरामपुर-रामानुजगंज एवं मनेंद्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर जिले के राजस्व प्रकरणों में समस्त अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।