छत्तीसगढ़

बंदी मृत्यु मामले में दावा-आपत्ति 23 फरवरी तक

दुर्ग 10 फरवरी 2023/ केन्द्रीय जेल दुर्ग में दण्डित बंदी लेखराम उर्फ राका आत्मज जगदीश पॉल की 10 सितंबर 2020 को एवं बंदी बबला पारधी पिता कृपाराम पारधी की 12 अप्रैल 2021 को स्वास्थ्य खराब होने, दण्डित बंदी दयाराम पिता सोनूराम की 22 अप्रैल 2021 को, बंदी गैंदू सतनामी पिता झब्बू सतनामी की 20 सितंबर को एवं बंदी प्रहलाद कुमार वर्मा पिता खेमलाल वर्मा की 18 सितंबर को कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गयी थी। इस संबंध में दण्डाधिकारी जांच की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी दुर्ग को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उनके द्वारा बंदी की मृत्यु के संबंध में जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी के द्वारा जांच बिन्दु निर्धारित किए गए है। इनमें दण्डित बंदी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था, बंदी को समय पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, बंदी की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, बंदी की मृत्यु के लिए क्या इस घटना को टाला जा सकता था, दण्डित बंदी की मृत्यु के लिए जेल अधिकारी एवं कर्मचारी तो जिम्मेदार नहीं है, इन बिन्दुओं के आधार पर जांच की जाएगी। घटना के संबंध में यदि कोई व्यक्ति जानकारी रखता हो तो स्वयं अथवा अपने अधिकृत अधिवक्ता एवं अभिकर्ता के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 23 फरवरी तक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

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