छत्तीसगढ़

बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की जरूरत : कलेक्टर

  • बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निर्देश
  • बाल संरक्षण योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
  • कलेक्टर ने ली जिला बाल कल्याण एवं सरंक्षण समिति की बैठक
    मोहला, फरवरी 2023। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य योजनांतर्गत गठित जिला बाल कल्याण एवं सरंक्षण समिति की आयोजित की गई। कलेक्टर ने कहा कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिले के सभी स्कूलों के शिक्षकों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पर प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए। बाल विवाह की रोकथाम के लिए सतत रूप से प्रचार-प्रसार करने तथा विकासखण्डों, पंचायतों एवं नगरीय निकायों में गठित बाल संरक्षण समिति को शीघ्र प्रशिक्षण प्रदान करने कहा। जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पालना शिशु केन्द्र स्थापित करने तथा केन्द्रों के लिए एक प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए। उन्होंने स्कूलों एवं छात्रावासों में बालकों की सुरक्षा एवं लैंगिक अपराधों की शिकायत के लिए सभी स्कूलों, आश्रम एवं छात्रावासों में पाक्सो बाक्स का अवलोकन लगातार करने के लिए कहा।
    जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर मिश्रा ने बताया कि मिशन वात्सल्य योजना के तहत में जिले के बाल संरक्षण योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी विकासखण्डों, पंचायतों एवं नगरीय निकायों में बाल संरक्षण समिति गठित है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत जिले में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले एवं विधि से संघर्षरत बालकों का पुर्नवास बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक कुल 4 बाल विवाह रोके गए हंै। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, श्रम निरीक्षक, उप संचालक, समाज कल्याण विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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