छत्तीसगढ़

पुरानी पेंशन योजना के लिए आवश्यक कार्रवाई नियत तिथि तक करें- कलेक्टर बंसल

ओ पी एस /एन पी एस के लिए समस्त डी डी ओ आवश्यक कार्रवाई 24 फरवरी तक करें पूर्ण

बलौदाबाजार, फरवरी 2023/ कलेक्टर रजत बंसल ने जिले के समस्त विभागों के आहरण संवितरण अधिकारी व कार्यालय प्रमुख को स्मरण पत्र जारी कर 1 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लेने अथवा एनपीएस में यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान संबंधी शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई निर्धारित तिथि के भीतर करने कहा है। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि प्रकरण में विलंब या उदासीनता न बरती जाये, इस बाबत कार्यालय प्रमुख आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने स्तर से सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य सम्पन्न कराएं साथ ही जिन डी डी ओ द्वारा इसकी प्रक्रिया प्रारम्भ नही की गई है उनपर नाराजगी व्यक्त की गई है।
ज्ञात हो कि राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार 1 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लेने अथवा एनपीएस में यथावत बने रहने का विकल्प का प्रावधान शासन द्वारा किया गया है। उक्त प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए शासकीय सेवकों के द्वारा इस निर्देश के जारी होने के दिनांक से 24 फरवरी के भीतर निर्धारित प्रपत्र में विकल्प एवं सहमति पत्र प्राप्त कर इसकी प्रविष्टि शासकीय सेवक के सेवा पुस्तिका में की जाकर, मूल सेवा पुस्तिका में चस्पा कर एक-एक सत्यापित प्रति कर्मचारी के व्यक्तिगत नस्ती एवं कार्यालय प्रमुख की अभिरक्षा में संधारित करने और कार्मिक सम्पदा पोर्टल में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लॉगिन में अपलोड किया जाना है। वर्तमान में जिले के अंतर्गत 12927 अधिकारी कर्मचारी है जिनके द्वारा ओ पी एस / एन पी एस में बने रहने के लिए ये विकल्प भरा जाना है। जिसमे से 886 अधिकारियों कर्मचारियों ने ओपीएस का तथा 8 अधिकारियों कर्मचारियों ने एनपीएस का विकल्प चुना है जो की बहुत ही कम है। 12033 अधिकारियों कर्मचारियों से अभी तक विकल्प प्राप्त नही हुआ है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *