दिनांक 24.02.2023 को बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते श्री अनीता अग्रवाल जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री सूर्यकांत गुप्ता जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में टीम तैयार कर पुलिस विभाग से समन्वय करते हुए ग्राम अंधियारी पारा अकलतरा में बालिका के रिश्तेदार के घर (विवाह स्थल पर) जाकर बालिका के उम्र सत्यापन हेतु प्राप्त दस्तावेज में बालिका का उम्र 15 वर्ष 01 माह 23 दिन होना पाया गया बालिका बलौदा बजार जिले की निवासी है बालिका का विवाह आज दिनांक 24.02.23 को अकलतरा मेें निर्धारित था जहां बारात पहुंच गयी थी लड़के की उम्र 33 वर्ष होना पाया गया जिसे महासमुंद जिले का निवासी होना बताया गया जो की गुजरात में कार्यरत है। जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल व चाइल्ड लाइन के कर्मचारियों द्वारा बालिका के तथा बालिका के माता-पिता एवं तथा स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया एवं समझाईस के पश्चात सरपंच एवं स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालिका के माता-पिता की सहमति से बालिका का विवाह रोका गया है टीम द्वारा बालिका को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया जावेगा।
दल में जिला बाल संरक्षण इकाई से श्री पुष्पेंद्र मरकाम सामाजिक कार्यकर्ता श्री कुलदीप कुमार चौहान ओ आर डब्ल्यू वर्कर तथा परियोजना अकलतरा से श्रीमती मधुलिका साहु,प्रमिला बर्मन विरेंद्र कुमार सिह सहा.ग्रेड 02 , चाइल्ड लाईन से श्री निर्भय सिंह समन्वयक श्री जोहित कश्यप भुपेश कश्यप तथा पुलिस विभाग अकलतरा से प्रधान आ0 संतोष कुमार सावन महिला आ0 रश्मि भदोरिया शामिल थे।
ज्ञात हो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित उम्र से कम होने की स्थिति में बाल विवाह करने पर पुलिस विभाग द्वारा अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवाह करने वाले माता-पिता, विवाह में सम्मिलित होने वाले रिश्तेदार, विवाह कराने वाले पंडित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। अधिनियम के तहत 02 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास तथा 01 लाख के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है