छत्तीसगढ़

महिला स्व सहायता समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने 11.90 लाख ऋण राशि स्वीकृत

बलौदाबाजार,1 मार्च 2023/कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर स्व सहायता समूह की महिलाओं को स्वयं के स्व रोजगार स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत् ऋण योजना एवं सक्षम योजना अंतर्गत 11.90 लाख स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण राशि 19 महिला स्व सहायता समूह एवं 2 विधवा महिलाओं का राशि स्वीकृत किया गया। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत् ऋण योजना अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों को आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए महिला समूहों को प्रथम बार में 02 लाख रूपये अधिकतम तथा उक्त राशि ब्याज सहित समय पर चुकता होने पर द्वितीय बार मेें 04 लाख रूपये अधिकतम ऋण राशि आसान किश्तों पर 03 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर दिया जाता है। हैण्डवाॅश निर्माण, फिनाईल निर्माण, जैविक खाद निर्माण, सब्जी बाड़ी, कृषि कार्य, मुर्गीपालन, बकरीपालन, कपड़ा बुनकर, रूई बत्ती निर्माण आदि कार्यो हेतु महिला स्व सहायता समूहों का ऋण स्वीकृत किया गया है। जिसमें छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत् ऋण योजना अंतर्गत लाभान्वित स्व सहायता समूहो में ज्योति स्व सहायता समूह खैरताल, मां गायत्री स्व सहायता समूह खैरताल, कुमकुम स्व सहायता समूह भद्रापाली, जय अम्बे स्व सहायता समूह शुक्लाभाठा, परमेश्वरी महिला स्व सहायता समूह डमरू, जागृति स्व सहायता समूह भंवरगढ़, जय सतनाम स्व सहायता समूह पड़कीडीह, जय मां वैष्णो देवी स्व सहायता समूह मरदा, अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह खम्हारडीह,
उन्नति महिला स्व सहायता समूह छरछेद, सावित्री स्व सहायता समूह कलमीडी, कात्यायनी स्व सहायता समूह कटगी, जय सरस्वती स्व सहायता समूह सर्वा, जय मां स्व सहायता बहिनी समूह मल्दा, सत्यशक्ति महिला स्व सहायता समूह मोतीपुर, महिमा महिला स्व सहायता समूह सेल, शारदा महिला स्व सहायता समूह कौवाताल, दुर्गा शक्ति स्व सहायता समूह अर्जुनी शामिल है। साथ ही सक्षम योजनांतर्गत ग्राम भाटापारा निवासी सरिता साहू पति स्व. श्री टीकाराम साहू एवं ग्राम मोपका निवासी शकुन साहू पति स्व. श्री युगेश्वर साहू को राशि स्वीकृति की गई है। महिला समूहों को सालाना 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण स्वीकृत किया गया है। महिला स्व सहायता समूहों को ऋण राशि स्वीकृत होने पर महिलाओं में खुशी की लहर है।

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