छत्तीसगढ़

कोटपा एक्ट का पालन नहीं करने वाले 6 पान ठेला पर की गई चालानी कार्यवाही

रायगढ़, 3 मार्च 2023/ राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत 2 मार्च को रायगढ़ शहर के राजीव नगर कोतरा रोड क्षेत्र के आसपास स्थित पान ठेलाओं में कोटपा एक्ट-2003 अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही खाद्य एवं औषधि विभाग के ड्रग इंस्पेक्टरों के द्वारा किया गया। जिसके तहत कोटपा एक्ट बोर्ड नहीं लगाने तथा सार्वजनिक जगहों पर चेतावनी दिए बिना तम्बाकू एवं सिगरेट की बिक्री किए जाने हेतु 6 पान ठेला के ऊपर आर्थिक रूप से दण्डात्मक चालानी 950 रुपये की वसूली की गई। ज्ञात हो कि सभी पान ठेलाओं में जहां तम्बाकू एवं सिगरेट की खरीदी-बिक्री की जाती है वहां कोटपा एक्ट बोर्ड लगा होना आवश्यक है। उक्त कार्यवाही के दौरान सुश्री सीमा बरेठ, श्री विजय कुमार राठौर, सविता रानी साय एवं संतोषी राज उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *