छत्तीसगढ़

कोटपा एक्ट का पालन नहीं करने वाले 8 पान ठेला पर हुई चालानी कार्यवाही

लोगों को जागरूक करने निकली जागरूकता रथ
नियमों के पालन हेतु दिए गए निर्देश, कोटपा एक्ट बोर्ड का किया गया वितरण

रायगढ़, मार्च2023/ तम्बाकू उत्पाद निषेध अभियान दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर के दिशा-निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री रंजना पैंकरा के मार्गदर्शन में रायगढ़़ शहरी क्षेत्र में बेलादुला सिग्नल चौक क्षेत्र के आस-पास स्थित पान ठेलाओं में कोटपा एक्ट-2003 अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही पुलिस विभाग तथा खाद्य एवं औषधि विभाग के ड्रग इंस्पेक्टरों के द्वारा संयुक्त रूप से कोटपा एक्ट बोर्ड नहीं लगाने तथा सार्वजनिक जगहों पर चेतावनी दिये बिना तम्बाकू एवं सिगरेट की बिक्री किये जाने हेतु 8 पान ठेलों के ऊपर आर्थिक रूप से दण्डात्मक (चालानी) 1500 रूपये की वसूली की गई। साथ ही नियमों का पालन करने हेतु निर्देश दिये गये एवं कोटपा एक्ट-2003 बोर्ड वितरण किया गया।
तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ.टी.जी.कुलवेदी ने बताया कि कोटपा एक्ट अधिनियम धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों में प्रभारी/मालिक हर प्रवेश द्वार एवं हर मंजिल में सुस्पष्ट स्थान पर लंबाई 60 से.मी.एवं चौड़ाई 30 से.मी.का पृष्ठभूमि में काले अक्षरों में बोर्ड लगाना आवश्यक है, जिसमें लिखा जाना है धूम्रपान रहित क्षेत्र यहा धूम्रपान करना एक अपराध है उल्लघंन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना किया जायेगा (काला घेरा और क्रास लाल रंग में) प्रदर्शित होना चाहिए तथा धारा 5 तंबाकू पदार्थो को बेचने वाली दुकानो पर लंबाई 60 से.मी.व चौड़ाई 45 से.मी. आकार के सफेद पृष्ठभूमि में काले अक्षरो में बोर्ड लगाना जिसमें लिखा जाना है कि तम्बाकू से कैंसर होता है एवं दूसरे और तम्बाकू उत्पादो (बीड़ी, खैनी, सिगरेट,गुटखा, सिगार, पान मसाला) का नाम लिखना है। धारा 6, के तहत 18 वर्ष से कम आयुवर्ग को तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है तथा समस्त शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है। जिसका उल्लंघन करने पर तथा 200 रूपये तक का जुर्माना हो सकता।
धारा 7 के तहत् बिना चित्रित वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ के पैकेट बेचना अपराध है साथ ही चित्रित वैधानिक चबाने वाले और पीने वाले तम्बाकू में दिये गये प्रारूप में छपी होनी चाहिये। सभी पान ठेलाओं में तम्बाकू से कैंसर होता है (बीड़ी, खैनी, सिगरेट,गुटखा, सिगार, पान मसाला) और 18 वर्ष के व्यक्तियों को तंबाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है। दोनों का विज्ञाप्ति बोर्ड अनिवार्य रूप से सभी पान ठेलाओं में जहा तम्बाकू एवं सिगरेट की खरीदी बिक्री की जाती हो वहा कोटपा एक्ट बोर्ड लगा होना आवश्यक है। उक्त चालानी कार्यवाही में थाना प्रभारी नंदलाल पैकरा के नेतृत्व में सैलेन्द्र सिंह, सुश्री सीमा बरेठ प्रभारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से श्री विजय कुमार राठौर, सविता रानी साय एवं संतोषी राज ड्रग इंस्पेक्टर की सहभागिता रही।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झण्डी
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 17 मार्च तंबाकू उत्पाद निषेध अभियान दिवस के उपलक्ष्य में कोटपा एक्ट अधिनियम के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रायगढ़ से जन-जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ समस्त शासकीय कार्यालय, भवन, स्कूल, कालेज, सार्वजनिक स्थलों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्राम पंचायतों इत्यादि में जाकर तंबाकू से शरीर में होने वाले हानि के संबंध में लोगों को जागरूक करेगी। इस मौके पर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.बी.पी.पटेल, कु.सीमा बरेठ, श्रीमती उमा महंत आदि उपस्थित रहे।

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