पीएम किसान सम्मान निधि योजनांगर्त हितग्राहियों का ईकेवाईसी एवं लैंड रिकार्ड सीडिंग कराना अनिवार्य जांजगीर-चांपा, मार्च 2023/ भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिसम्बर 2018 से लागू की गयी है। यह योजना भारत सरकार द्वारा शतप्रतिशत वित्त पोषित है। इस योजना के तहत पात्र एकल एवं संयुक्त खाताधारक किसान परिवार को 2 हजार रूपए प्रति चार माह के दर से कुल 6 हजार रूपये प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है।
योजनांतर्गत ई-के.वाई.सी. करवाने के लिए पंजीकृत किसान स्वयं पी.एम. किसान पोर्टल में जाकर अपने आधार कार्ड नंबर का सत्यापन कर सकते हैं या लोक सेवा केन्द्र, लोक सेवा सेंटर्स, सी.एस.सी. के माध्यम से बायोमेट्रिक ई-के.वाई.सी. अपडेट करा सकते हैं। शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार हितग्राही के आधार कार्ड नंबर को बैंक खाता नंबर से लिंक कराने उपरान्त आधार कार्ड नंबर का सत्यापन ई. के.वाई.सी. के माध्यम से कराने पर ही किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त की राशि प्रदान की जा सकती है। राज्य स्तर की पोर्टल आई.डी. मे ही लैंड रिकार्ड सीडिंग अपडेट कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अतः योजनांतर्गत लैंड सीडिंग कराने के लिए कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से विकासखण्ड कार्यालयों में बी-1 एवं आधार के साथ संपर्क करना होगा।
हितग्राहियों को आधार सीडिंग या डीबीटी ईनेबल कराना है जरूरी –
इस योजनांतर्गत आधार सीडिंग या डीबीटी ईनेबल कराने के लिए हितग्राहियों को संबंधित बैंक मे व्यक्तिगत रूप से जाकर अपना बैंक खाता मे डी.बी.टी. इनेबल कराना होगा। साथ ही योजनांतर्गत हितग्राही के स्टेटस में पी.एफ.एम.एस. रिजेक्ट होने की स्थिति में संबंधित बैंक से संपर्क कर आधार लिंक एवं आधार सीडींग का आवेदन देना होगा। ई-के. वाय. सी. लैंड सीडिंग तथा डी.बी.टी. इनेबल कराने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर योजना के नियमानुसार सुधार कार्य कराया जा सकता है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत पात्रता की शर्ते –
इस योजना की पात्रता के शर्ताे के अतर्गत ऐसे सभी एकल एवं संयुक्त खाता धारक किसान परिवार जिनके नाम भू-अभिलेख में दर्ज है, योजनांतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार से 07 अगस्त 2019 को प्राप्त निर्देशानुसार सभी श्रेणी के किसान परिवार (अपवर्जन श्रेणी को छोड़कर) योजना का लाभ ले सकते है। योजनांतर्गत पति पत्नि एवं 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे को किसान परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है। 01 फरवरी .2019 की स्थिति में जिनके नाम भू-अभिलेख में दर्ज है, वे किसान ही योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे (भूमि धारक की मृत्यु के फलस्वरूप भू-अभिलेख में नाम परिवर्तन को छोडकर ), किसानों को योजना का लाभ पंजीयन तिथि से मिलना प्रारंभ होगा। पोर्टल मे किसानों का पंजीयन उपरान्त किसानों का आधार एवं बैंक विवरण के सत्यापन के पश्चात हितग्राहियों को सीधे उनके बैंक खाते में राशि हस्तांतरण होती है। योजनांतर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार समस्त हितग्राहियों का ईकेवाईसी एवं लैंड रिकार्ड सीडिंग करना अनिवार्य है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी –
इस योजना अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में सभी संस्थागत भूमि धारक शामिल होंगे तथा ऐसे किसान परिवार जिसमें एक या अधिक सदस्य पूर्व एवं वर्तमान में संवैधानिक पद धारित करते हों वे अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। इसी प्रकार परिवार के ऐसे सदस्य जो पूर्व एवं वर्तमान में मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद विधायक, राज्य विधान परिषद के सदस्य, नगर निगम के महापौर तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष हों वे अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी सेवारत, सेवानिवृत्त कर्मचारी, पी.एस.ई. संलग्न कार्यालय स्वायत्त संस्था तथा स्थानीय निकाय के कर्मचारी (वर्ग 4 या ग्रूप डी के कर्मचारियों को छोड़कर ) हों वे अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। सभी सेवानिवृत्त पेंशनर जिसकी मासिक पेंशन राशि 10 हजार रुपए या अधिक हो (वर्ग 4 या ग्रुप-डी के कर्मचारियों को छोड़कर) वे अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले आकलन वर्ष मे आयकर दिया हो वे अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। पेशेवर जैसे- डॉक्टर, इंजीनियर वकील, चार्टड एकाउण्टेंट तथा शिल्पकार (आर्किटेक्ट) जो व्यवसाय हेतु किसी व्यावसायिक संस्थान अंतर्गत पंजीकृत हो तथा प्रैक्टिस कर रहे हो अपात्रता की श्रेणी में आएंगे।