छत्तीसगढ़

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

  • जिले में विभिन्न आयोजनों यथा धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन भूख हड़ताल, सामाजिक, धर्मिक आयोजन के लिए संबंधित एसडीएम से लेनी होगी अनुमति
  • अनुमति के स्वरूप में परिवर्तन पाए जाने पर होगी कार्रवाई
    मोहला, मार्च 2023। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एस जयवर्धन ने जिले में विभिन्न आयोजनों यथा धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन भूख हड़ताल, सामाजिक, धर्मिक आदि के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र प्रारूप, निर्धारित शर्तें एवं घोषणा-पत्र सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला मोहला- मानपुर-अंबागढ़ चौकी के समक्ष प्रस्तुत कर एक सप्ताह पूर्व अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही आयोजन किये जाने के संबंध में आदेश जारी किया है।
    आदेश में कहा गया है कि नवीन जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के अस्तित्व में आने के बाद यह संज्ञान में आया है कि विविध, निजी, धार्मिक, राजनैतिक, संस्थाओं, संगठनों द्वारा विभिन्न आयोजनों यथा धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन भूख हड़ताल, सामाजिक, धर्मिक आयोजन बिना जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किये ही आयोजित किये जा रहे हैं या अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् आयोजन के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जहां एक ओर आम नागरिकों के दैनंदिनी कार्यों में बाधा पहुंचती है एवं व्यवसायिक गतिविधियां भी प्रभावित होती है। वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है। सार्वजनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन की विधिवत् अनुमति प्राप्त करने की परिपाटी सख्ती से लागू किया जाना एवं सामयिक प्रतीत होता है, ताकि शांति, सुरक्षा एवं सुचारू रूप से प्रशासनिक व्यवस्था बनाने हेतु पर्याप्त समय मिल सके।
    जिले में विभिन्न आयोजनों यथा धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन भूख हड़ताल, सामाजिक, धार्मिक
    आदि के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र प्रारूप, निर्धारित शर्तें एवं घोषणा-पत्र संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् आयोजन के स्वरूप में परिवर्तन पाये जाने पर संबंधित आयोजनकर्ता जिम्मेदार होंगे।

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