अम्बिकापुर 27 मार्च 2023/ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अप्रैल 2023 से शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता दी जा रही है। इस हेतु हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शासन की योजना के अनुसार उक्त योजना से लाभान्वित करने के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किया गया है। योजनांतर्गत हायर सेकेण्डरी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। योजना के तहत हितग्राहियों को न्यूनतम वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के तहत 10 वीं एवं 12 कक्षा उत्तीर्ण अंकसूची, स्थानीय निवास, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड तथा जीवित पंजीयन होना चाहिए। आयु 1 अप्रैल 2023 को 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच हो। जिले के इच्छुक आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएगें। वेब पोर्टल ूूण्इमतवरहंतपइींजजंण्बहण्दपबण्पद में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना होगा तथा ओटीपी से सत्यापन करना होगा। सत्यापन उपरांत आवेदक को पोर्टल में लॉग-इन हेतु पासवर्ड बनाना होगा।