छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने जिले के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना के संबंध में अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

– 1 अप्रैल से प्रारंभ होगी शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने की योजना
– ऑनलाईन आवेदन 1 अप्रैल से पोर्टल पर रहेगा उपलब्ध
– कलेक्टर ने सत्यापन टीम का गठन करने के दिए निर्देश
– बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा की जाएगी जारी
मोहला 27 मार्च 2023। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने बताया कि छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए शासन द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता की यह योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत केवल ऑनलाईन आवेदन लिए जाएंगे। यह पोर्टल पर 1 अप्रैल 2023 से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। कलेक्टर ने इसके संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने योजना के आवेदनों का भौतिक सत्यापन, आवेदकों को समक्ष में बुलाकर करने के निर्देश दिए। जिसके लिए गांव एवं शहर के वार्डों में क्लस्टर बनाया जाए। उन्होंने प्रत्येक क्लस्टर के लिए सत्यापन टीम का गठन करने के निर्देश दिए। प्रत्येक क्लस्टर में इंटरनेट की व्यवस्था, आवेदकों के बैठने, पेयजल एवं छाया की व्यवस्था करने निर्देशित किया।
कलेक्टर ने बताया कि बेरोजगारी भत्ते की विस्तृत योजना की जानकारी रोजगार विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। उन्होंने संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय के सभी आवेदकों का पूर्ण रिकार्ड रोजगार विभाग को निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर यह निर्णय लें कि आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये पात्र है अथवा नहीं। पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा जारी की जाएगी एवं उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित निकायों द्वारा की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि इसके लिए शासन की योजना के मापदण्ड के अनुरूप आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी 12वीं उत्तीर्ण योग्यताधारी होना चाहिए। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना होना चाहिए। आवेदन सत्यापन उपरांत बेरोजगारी भत्ता जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाएगें। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। बैंक खाते का सत्यापन संबंधित बैंक मैनेजर से प्राप्त किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता की महत्वकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है। इसके लिए केवल ऑनलाईन आवेदन लिए जाएंगे। जिले के पात्र शिक्षित युवा ऑनलाईन आवेदन 1 अप्रैल 2023 से कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को प्रथम एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि व्यक्ति विशेष को एक वर्ष की अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो आवश्यक है। आवेदन किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18  से 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी (12वीं उत्तीर्ण) शैक्षणिक योग्यताधारी हो। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना होना चाहिए। आवेदक के आय का कोई स्त्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से आय 2 लाख 50 हजार रूपए वार्षिक से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता।
बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की प्रक्रिया –
जिन आवेदकों को जनपद पंचायतों व नगरीय निकायों द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा, उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते में रोजगार विभाग द्वारा प्रतिमाह अंतरित की जाएगी। यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले को किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है, तो वह बेरोजगारी भत्ते हेतु अपात्र हो जाएगा एवं उसे तत्काल संबंधित जनपद पंचायत व नगरीय निकाय को सूचित करना होगा। संबंधित जनपद पंचायत व नगरीय निकाय द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश पारित किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते की राशि उन्हें अंतरित करना बंद कर दिया जाएगा। संबंधित जनपद पंचायत व नगरीय निकाय हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये पात्र हैं या अपात्र हो गये हैं। अपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर और सुनवाई के पश्चात् अपात्र होने की स्थिति में उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश संबंधित जनपद पंचायत व नगरीय निकाय पारित करेंगे तथा उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रदाय करना बंद कर दिया जाएगा। जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *