भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के आदेशानुसार खाद्य निर्माताओं को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उत्पादन का वार्षिक विवरण ऑनलाईन जमा करने को कहा गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा बस्तर जिला में संचालित अंतर्गत सभी खाद्य निर्माण इकाई, जैसे मिठाई, नमकीन, पानी, कोल्ड ड्रिंक, तेल व ड्राईफ्रुटस रिपैकर, राईस मिलर, दुग्ध व दुग्ध उत्पाद निर्माता, आईसक्रीम व बर्फ, बेकरी, सोयाबड़ी व अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माताओं को वित्तीय वर्ष 2022-23 के उत्पादन का वार्षिक विवरण 01 अप्रैल से खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है। साथ ही सभी निर्माताओं को एन. ए. बी. एल. मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से अपने खाद्य सामग्री की जांच करवा कर जांच रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से एफएसएसआई की वेबसाइट पर अपलोड करवाने को भी कहा गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि प्रत्येक खाद्य प्रतिष्ठान जैसे किराना दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, ढाबा, कैंटीन, कैटरर्स, मध्यान्ह भोजन निर्माण, रेडी टू ईट निर्माण, चाय ठेला, मेडिकल दुकान, खाद्य सामग्री निर्माता, खाद्य सामग्री रीपैकर, खाद्य परिवहन, शासकीय व गैर शासकीय संस्थानों में संचालित कैंटीन व कैटर्स को संचालित करने हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के धारा 31 तहत लायसेंस एवं पंजीयन लेना अनिवार्य है। बिना खाद्य लायसेंस व पंजीयन के खाद्य कारोबार के संचालन करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के धारा 63 के तहत 6 माह का कारावास एवं 5 लाख रुपये तक दण्ड का प्रावधान है। खाद्य लायसेंस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु खाद्य कारोबारी सीधे खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।