छत्तीसगढ़

*दो वर्ष पुराने पंजीयन वाले बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र: कलेक्टर*

*आवेदन के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं, इत्मीनान से भरें आवेदन*

*कलेक्टर ने वीसी के जरिए अफसरों की बैठक लेकर की तैयारी की समीक्षा*

*1 अप्रैल से पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाईन आवेदन करने का नहीं है प्रावधान*

*सभी पात्र बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने राज्य सरकार कृतसंकल्प*
बिलासपुर, मार्च 2023/जिला रोजगार कार्यालय में दो वर्ष पहले पंजीयन कराने वाले युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ते की पात्रता होगी। उन्हें नया पंजीयन कराने अथवा पूर्व में पंजीकृत कार्ड के नवीनीकरण कराने की फिलहाल जरूरत नहीं है। कलेक्टर सौरभकुमार ने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा के बाद जिला रोजगार कार्यालयों में अचानक बढ़ी भीड़ के मद्देनजर इस आशय की जानकारी दी है। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 1 अप्रैल से भत्ता के लिए आवेदन पोर्टल खोले जाने एवं जिले में इसकी तैयारी के लिए वीसी के जरिए बैठक लेकर अफसरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये।
              कलेक्टर सौरभकुमार ने कहा कि युवाओं को रोजकार कार्यालय में पंजीयन के लिये रोज़गार कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है. ऑनलाइन पंजीयन पोर्टल पर घर बैठे किया जा सकता है. 3 वर्ष पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अंतिम तारीख बीत जाने के बाद भी 2 माह के भीतर कभी भी कराया जा सकता है, इसलिये नवीनीकरण के लिये भी किसी प्रकार की जल्दीबाज़ी करने की आवश्यकता नहीं है. बेरोजगारी भत्ते के लिये आवेदन का ऑन-लाइन पोर्टल 1 अप्रेल से खुलेगा। आवेदन करने के लिये रोज़गार कार्यालय आने की आवश्यकता नही है. आवेदन किसी भी स्थान से ऑन लाइन पोर्टल पर किया जा सकता है. चॉइस सेंटरों पर भी आवेदन किया जा सकता है. इस पोर्टल का यू.आर.एल. है http://berojgaribhatta.cg.nic.in/PrintEmplCard.aspx सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन का फार्म भरने के पूर्व वे एक वर्ष के भीतर का आय प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाणपत्र, कक्षा दसवीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि लिखी हो, कक्षा 12 वीं की मार्क शीट या प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एवं रोज़गार पंजीयन कार्ड तैयार रखें क्योंकि यह दस्तावेज़ आवेदन फार्म में अपलोड करने होंगे।
              कलेक्टर ने बताया कि आवेदन के बाद सभी आवेदकों को दस्तावेज़ों के भौतिक सत्यापन के लिये पहले से समय देकर बुलाया जायेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में 3-5 पंचायतों, तथा नगरीय क्षेत्रों में 3-4 वार्डों के समूह के क्लस्टर बनाये जायेंगे दस्तावेज़ों का सत्यापन इन क्लस्टरों में किया जायेगा, जिससे किसी भी आवेदक को दस्तावेज़ सत्यापन के लिये अपने घर से दूर न जाना पड़े. सत्यापन स्थल पर आवेदकों के बैठने, आदि की अच्छी व्यवस्था होगी. सत्यापन के लिये पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की टीमें भी उपलब्ध रहेगी. आवेदन पत्र में आवेदक के बैंक खाते की जानकारी ली जा रही है, जिसका सत्यापन बैंक मेनेजर से कराने के बाद बेरोज़गारी भत्ते की राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रतिमाह सीधे भेजी जायेगी। आवेदक कृपया ध्यान रखकर अपने बैंक खाते की सही जानकारी भरें, जिससे उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलने में कोई कठिनाई न हो। आवेदक को अपने ही बैक खाते की जानकारी भरनी है, किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते की नहीं, अन्यथा बैंक मेनेजर सत्यापन के समय बैंक खाते को गलत बतायेगा और बेरोज़गारी भत्ते की राशि उस खाते में अंतरित नही होगी। बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के लिये कोई अंतिम तिथि नहीं है, इसलिये किसी भी व्यक्ति को हड़बड़ी करने की आवश्यकता नही है. बेरोज़गारी भत्ते के आवेदन का पोर्टल लगातार खुला रहेगा, और आवेदक किसी भी दिन किसी भी समय ऑन लाइन आवेदन कर सकेंगे। राज्य सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को बेरोज़गारी भत्ता देने के लिये कृतसंकल्पित है।

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