छत्तीसगढ़

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपर कलेक्टर ने लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना

जगदलपुर, 19 अप्रैल 2023/खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थ लूज राईस में अवमानक पाये जाने के कारण न्यायालय अपर कलेक्टर के द्वारा मेसर्स श्री राम महावर को 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। अपर कलेक्टर श्री हरेश मंडावी ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा लिए गए सेम्पल तथा खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर के जांच प्रतिवेदन के आधार खाद्य पदार्थ को अवमानक घोषित किया। साथ ही संबंधित फर्म को जुर्माना लगाया।

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