छत्तीसगढ़

विकासखंडों में बाल विवाह रोकथाम के लिए बाल विवाह रोकथाम दल गठित

राजनांदगांव 21 अप्रैल 2023। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशन में कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने जिले में वैवाहिक मुहूर्त एवं अक्षय तृतीया पर अधिक बाल विवाह होने की संभावना को देखते हुए जिले में बाल विवाहों को शत-प्रतिशत रोकने के लिए सभी विकासखंडों में बाल विवाह रोकथाम दल का गठन किया गया है। बाल विवाह रोकथाम दल के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी अध्यक्ष, परियोजना अधिकारी सह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सदस्य-सचिव एवं तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व थाना प्रभारी सदस्य बनाएं गए हैं।
बाल विवाह रोकथाम दल द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिए अक्षय तृतीय अथवा अन्य दिनों में आयोजित होने वाले वाले सभी विवाहों का पंजीयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। जिनका विवाह तय किया गया हो उन वर-वधु के जन्म तिथि की जांच कर उम्र सत्यापन करना होगा। आमंत्रण पत्र में जन्मतिथि अंकित करवाये जाने के लिए सभी समाज प्रमुख, ग्राम प्रमुख तथा पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को कहा गया है। ग्राम पंचायतों से पंचायत स्तर पर विवाह पंजी का संधारण किया जाएगा। बाल विवाह रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार किया जाएगा। बाल विवाह प्रकरण ज्ञात होने पर जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव को तत्काल सूचना प्रदान करेंगे। बाल विवाह रोकथाम हेतु पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को सहभागी बनाया जाएगा। बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित ग्राम में दल स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिधियों को भेजकर बाल विवाह में रोक लगाएंगे। बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर बाल विवाह रोकथाम की कार्यवाही करते हुए
आम नागरिक अपने आस-पास बाल विवाह की जानकारी मिलने पर जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव को दूरभाष क्रमांक 07744-220405 तथा 07744-225188 तथा चाईल्ड हेल्प लाईन का नि:शुल्क नम्बर 112 एवं 1098 तथा मोबाईल नंबर 8319964100, 7987100143, 8871250798 में सूचना देकर बाल विवाह रोकथाम में सहयोग कर सकते है।

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