छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने दिए बारदाना संग्रहण के निर्देश

मुंगेली, अप्रैल 2023// कलेक्टर श्री राहुल देव ने आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु पीडीएस बारदाने एकत्रीकरण एवं उपयोग के लिए सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विपणन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के नोडल अधिकारी और जिला खाद्य अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले में अनुमानित धान उपार्जन के आधार पर पुराने बारदानों की आवश्यकता का आकलन करने, राशन दुकानों में पूर्व में भंडारित किए गए खाद्यान्न एवं आगामी समय में भण्डारित होने वाले खाद्यान्न का जूट बारदाना राशन वितरण के पश्चात् राशन दुकानदारों द्वारा विक्रय नहीं करने के साथ बारदानों को राशन दुकान में ही सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने कहा है कि धान खरीदी करने के साथ राशन दुकान संचालित करने वाली शासकीय प्राथमिक समितियों द्वारा राशन वितरण के पश्चात शेष बारदानों को समिति स्तर पर ही सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने जिले के ग्राम पंचायत, महिला स्व सहायता समूह उपभोक्ता भंडार आदि के द्वारा संचालित राशन दुकानों के बारदानों को खरीफ वर्ष 2022-23 में राशन दुकानों की मैपिंग अनुसार धान खरीदी हेतु निकटस्थ समिति को प्रदाय करने तथा राशन दुकानों में खाद्यान्न वितरण पश्चात शेष पुराने जूट बोरों का दुकानों द्वारा विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पुराने बारदानों का समिति स्तर पर सुरक्षित रूप से भंडारण करें, इनका उपयोग समिति स्तर पर ही होना है। किंतु मार्कफेड द्वारा आवश्यकतानुसार पुराने बारदानों के संग्रहण-एकत्रीकरण हेतु उपयुक्त स्थानों पर बारदाना संग्रहण केन्द्र की स्थापना की जाए, जहां से पुराने बोरे खरीदी केन्द्रों को प्रदाय किए जाएंगे।
कलेक्टर ने राशन दुकानों को जारी प्रतिमाह राशन आबंटन को ध्यान में रखते हुए राशन वितरण के पश्चात बचत बारदानों का आकलन करने और बचत बारदानों की मात्रा को ध्यान में रखकर उचित मूल्य दुकानों में स्थान की उपलब्धता बनाए रखने हेतु बारदानों का समयनुसार उठाव कराकर बारदाना संग्रहण केन्द्रों-समितियों में भण्डारण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संग्रहण केन्द्रों-समितियों में पीडीएस के एकत्रित पुराने बारदानों के सुरक्षित रखरखाव हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने मार्कफेड द्वारा पीडीएस के बारदानों की प्राप्ति, वितरण, भुगतान आदि के संबंध में साॅफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार प्रावधान एन.आई.सी. के सहयोग से करने तथा राशन दुकानों में प्राप्त बोरों पर केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित उपयोगिता शुल्क प्रदाय करने और मार्कफेड द्वारा पीडीएस बारदानों की व्यवस्था के संबंध में प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि खरीफ वर्ष 2023-24 में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा राज्य की धान खरीदी के लिए आवश्यकता एवं मांग अनुसार नए जूट बारदानों की आपूर्ति अपेक्षाकृत कम होने से उसकी पूर्ति पीडीएस के जूट बारदानों से किया जाना है। इसके लिए उचित मूल्य दुकानों में अप्रैल में राशन वितरण के पश्चात बचत पीडीएस के जूट बारदानों को अभी से सुरक्षित रूप से रखने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस हेतु सार्वजनिक प्रणाली के आदेश 2016 की कंडिका 11(11) के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तर पर उपलब्ध पीडीएस बारदानों का उपयोग खाद्यान्न वितरण के पश्चात धान खरीदी कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु विक्रय पर आगामी आदेश तक शासन द्वारा रोक लगायी गई है। अतः पीडीएस बारदानों का उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में केवल धान खरीदी हेतु तथा उचित मूल्य दुकानों में संग्रहित पीडीएस बारदाने का धान खरीदी के दौरान उपलब्ध कराया जाएगा। जिले में पीडीएस बारदाना एकत्रित, संग्रहित, सुरक्षित रखरखाव एवं वितरण करने के लिए जिला विपणन अधिकारी एवं समितियों तथा समितियों में पीडीएस बारदाने को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक व्यवस्था हेतु सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं को जिम्मेदारी दी गई है।

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