छत्तीसगढ़

अवमानक खाद्य पदार्थों के लिए अपर कलेक्टर ने लगाया 18 लाख रुपए का जुर्माना

जगदलपुर, 10 मई 2023/ न्यायालय अपर कलेक्टर के द्वारा बस्तर डेयरी फार्म का लूज मिक्सड मिल्क में, जैन स्वीट्स के रसगुल्ला में और पंकज टेड्रस के सर्वोत्तम गोल्ड रिफाइन्ड राॅइस ब्रान तेल अवमानक पाए जाने पर अपर कलेक्टर श्री हरेश मंडावी ने 18 लाख रूपए का जर्माना लगाया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम केे तहत मेसर्स बस्तर डेयरी फार्म बोरपदर के लूज मिक्सड मिल्क और दुर्ग जिला के पाटन तहसील के बस्तीपारा विक्रेता श्री अजय साहू के ऊपर लूज मिक्सड मिल्क अवमानक पाये जाने के कारण न्यायालय अपर कलेक्टर के द्वारा दोनों को 02 लाख 50 हजार रूपए जुर्माना लगाया गया। उसी प्रकार मेसर्स जैन स्वीट्स जगदलपुर के खाद्य पदार्थ लूज छेना स्वीट्स (रसगुल्ला) अवमानक पाए जाने पर 05 लाख रुपए जुर्माना तथा मेसर्स पंकज ट्रेडर्स करपावंड के सर्वोत्तम गोल्ड रिफाइंड राइस ब्रान तेल में अवमानक पाए जाने पर फर्म पर 05 लाख रूपए और विक्रेता पंकज गुप्ता के ऊपर 03 लाख रूपए का जुर्माना किया गया।

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