जांजगीर चांपा 12 मई 2023/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 संशोधित अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित बाल देखरेख संस्था में निवासरत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले 06 से 18 वर्ष तक के बच्चों को उक्त अधिनियम तथा मॉडल गाइड, लाईन फास्टर केयर के प्रावधानों के अनुसार पालन-पोषण एवं देखरेख में अस्थायी संरक्षण में दिये जाने हेतु भारतीय दंपत्तियों से आवेदन करने अपील की है। फास्टर केयर परिवार का दायित्व होगा कि वह बालक को समुचित भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, देखभाल एवं संरक्षण आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की चिकित्सा, आयु एवं रूचि अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण, बालक की विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति बालक की शोषण, दुर्व्यवहार हानि, उपेक्षा से सुरक्षा तथा बालक एवं उसके जैविक परिवार की निजता का सम्मान करेंगे। इसके साथ ही फास्टर केयर मार्गदर्शिका 2016 में उल्लेखित सभी दायित्वों एवं शर्तों का पालन करेंगे। बाल कल्याण समिति से संरक्षण की आवश्यकता वाले बालको को अस्थायी रूप से संरक्षण में लेना चाहते है, वे जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जांजगीर चांपा के कार्यालय में संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं।
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