छत्तीसगढ़

बैंक प्रवर्तित अंत्योदय एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना में ऋण हेतु कर सकते हैं आवेदन

जगदलपुर, 16 मई 2023/ छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में छोटे-छोटे व्यवसायियों को आर्थिक सहायता करने हेतु निगम की बैंक प्रवर्तित योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु अंत्योदय स्वरोजगार आदिवासी स्वरोजगार (बैंक प्रवर्तित योजना) में ऋण आवेदन करने के लिए कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जगदलपुर कलेक्टोरेट परिसर संयुक्त जिला कार्यालय भवन कक्ष क्रमांक एफ-21, 22 व 23 में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक संपर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
इस योजना का लाभ लेने हेतु योग्यता के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष की होनी चाहिए वार्षिक आय शहरी क्षेत्र हेतु ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख पचास हजार अधिकतम आय पटवारी द्वारा सत्यापित तथा आवश्यक दस्तावेजों में आय प्रमाण पत्र, जाति, निवास तहसीलदार या सरपंच द्वारा सत्यापित आधार कार्ड परिचय पत्र राशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
योजना के तहत जिले में विभिन्न व्यवसायो जैसे कपड़ा दुकान, किराना दुकान, बर्तन दुकान होटल व्यवसाय गैरेज, मुर्गी पालन, चिकन सेंटर फँसी स्टोर स्टेशनरी, सेलून, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रानिक्स सामग्री रिपेरिंग, बेकरी व्यवसाय आदि में प्राप्त आवेदनों को तैयार कर संबंधित बैंक शाखाओं को प्रेषित किया जाता है। बैंक को स्वीकृत ऋण के विरूद्ध प्रत्येक हितग्राही हेतु अनुदान राशि दस हजार रुपए मात्र जो भी कम हो दिया जाएगा। बैंक प्रवर्तित योजनाओं में आवेदन प्राप्त करने की कोई समय सीमा नहीं है। आवेदन कार्यालय में जमा की स्थिति में चालू वित्तीय वर्ष में ही मान्य होगा साथ ही वर्ष समाप्ति पर आवेदन स्वयमेव निरस्त हो जाएगा।

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