- कलेक्टर ने रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगाया प्रतिबंध
मोहला 02 जून 2023। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एस जयवर्धन ने नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी के वार्ड क्रमांक 06 में उप निर्वाचन के दृष्टिगत छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का चलाया जाना अथवा चलवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी के वार्ड क्रमांक 06 में पार्षद पद हेतु उप निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतदान सम्पन्न कराया जाएगा। निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।
आदेश के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग चुनाव प्रसार करने के लिए वाहनों पर और चुनावी सभाओं में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे और मध्यम आवाज में चलाये जायेंगे। लोक शांति को देखते हुए लम्बे चोगें वाले लाउडस्पीकरों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रसार करने वाले वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए अनुविभागीय मुख्यालय पर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसील मुख्यालय में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से लिखित में पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों और कार्यकताओं द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न केवल स्थायी मंच पर होता है, वरन वाहनों तथा जीप, कार, ट्रक, टेम्पों, स्कूटर, रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर किया जाता है। इन लाउडस्पीकर के उंची आवाज में प्रयोग किये जाने से विद्यार्थी वर्ग गंभीर रूप से अशान्त हो जाते है क्योंकि इससे इनका अध्ययन बाधित होता है साथ ही साथ वृद्ध व्यक्तियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
निर्वाचन अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता है क्योंकि ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्वाचन प्रचार-प्रसार एवं जन समूह के बीच अपने विचार व्यक्त करने के साधनों में से एक है। किंतु उसके साथ-साथ विषम समय में विषम स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के अवैधानिक प्रयोग से जनमानस की शांति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
जिले के नगरीय क्षेत्र में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है, परंतु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, जनपद पंचायत, न्यायालय परिसर, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र एवं अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध चुनाव प्रक्रिया की समापन तिथि तक जिले के नगरीय निकाय के संबंधित वार्ड के भौगोलिक क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की समापन तिथि तक नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी वार्ड क्रमांक 06 के सम्पूर्ण क्षेत्र में तत्काल प्रभावशील रहेगा।