छत्तीसगढ़

नगर निवेश विभाग ने 23 प्रकरणों का किया निराकरण, 94 लाख रुपये से अधिक का हुआ राजस्व संग्रह

बलौदाबाजार,2 जून 2023/कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अंतर्गत नियमितिकरण प्राधिकारी समिति के द्वारा 8 प्रकरण आवासीय निःशुल्क, 10 आवासीय प्रकरण 120 व.मी. से अधिक के है, जिस पर शास्ति राशि जुर्माना लगाया है। 1 मैरिज हाल, 3 दुकान के प्रकरण एवं 1 औद्योगिक प्रकरण की स्वीकृति दी गई। शेष 1 प्रकरण मार्गाधिकार में होने के कारण अस्वीकृत किया गया। इस प्रकार कुल 23 प्रकरणों का निराकरण किया गया।जिसमें शास्ति (जुर्माना) राशि 79 लाख रु. एवं उपकर (कर्मकार) की राशि 15 लाख 5 हजार 903 रूपये जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार कुल 94 लाख 5 हजार 903 रूपये का जुर्माना लगाया गया। जिसमे नगर पालिका परिषद् बलौदाबाजार से 14 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 4 निःशुल्क आवासीय, 5 आवासीय, 3 गैर आवासीय प्राप्त हुए, जिसमें से 2 प्रकरण को स्वीकृत किया गया एवं 1 प्रकरण राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्गाधिकार में होने के कारण अस्वीकृत किया गया, जिसमें शास्ति राशि 25 लाख 8 हजार 374 रुपये एवं उपकर राशि 2 लाख 20 हजार 841 रुपये जुर्माना लगाया गया। इसी तरह नगर पालिका परिषद् भाटापारा से 4 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 3 निःशुल्क आवासीय, 1 प्रकरण 120 व.मी. से अधिक के होने के कारण शास्ति राशि जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार शास्ति राशि 13 हजार 208 रु. एवं उपकर राशि 38 हजार 78 रुपये जुर्माना लगाया गया।
उक्त जानकारी नगर निवेश सहायक संचालक श्री बांधे के द्वारा दी गयी है। इसके साथ ही ग्राम निवेश बलौदाबाजार में कुल 23 प्रकरण प्राप्त हुए थे। 1 जून को जिला नियमितीकरण प्राधिकारी की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें 1 निःशुल्क आवासीय, 4 आवासीय प्रकरण 120 व.मी. से अधिक के प्राप्त हुए, 1 प्रकरण मैरिज हाल एवं गैर आवासीय एवं 1 दुकान गैर आवासीय तथा 1 प्रकरण औद्योगिक गैर आवासीय प्रकरण का निराकरण किया गया। इस प्रकार कुल 7 प्रकरणों में शास्ति राशि 53 लाख 78 हजार 466 रुपये एवं उपकर राशि 12 लाख 46 हजार 984 रुपये अधिरोपित किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि घर, दुकान,उद्योग आदि का अविलंब नियमितिकरण करा कर जुर्माने की कार्यवाही से बचा जा सकता है।

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