छत्तीसगढ़

बस्तर जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पूरी तरह प्रतिबंधित

जगदलपुर 14 जून 2023/ मत्स्य पालन विभाग द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने के लिए जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है।
जिले के समस्त नदिलयों-नालों तथा छोटी नदियों सहायक नदीयों में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय (बडे या छोटे) जो निर्मित किए गए है में किए जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। उप संचालक मछली पालन विभाग जगदलपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार इन नियमों का उल्लघंन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपए का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान किया गया है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है। अतिरिक्त जलाशयों में किए जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगा। अन्य प्रांतो से मछली आयात कर विक्रय करने में शासन द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि ऐसी मछली के परिवहन विक्रय दौरान मछली आयात संबंधी पर्याप्त साक्ष्य अवश्य रखें। जिस राज्य से मछली आयात की गई है, उस राज्य के मछली पालन विभाग द्वारा लागू नियमों का पालन भी सुनिश्चित हो।

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