छत्तीसगढ़

प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने की कार्यवाही सतत प्रगतिरत“कोई मतदाता न छूटे‘‘

Voter Helpline App एवं Voter Service Portel पर ऑनलाइन भर सकते हैं फॉर्म

4 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने आवेदन भी भरे जाएँगे

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2023/विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के पूर्व प्रदेश में निर्वाचक नामावलीयों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्यवाही चल रही है । इस दौरान ठस्व् द्वारा घर-घर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची के निर्माण के लिए घर-घर सर्वे में नए अपंजीकृत नागरिकों, मृत तथा स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान की जा रही है। सर्वे में पाए जाने वाले 18 वर्ष के अपंजीकृत नागरिकों का फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने आवेदन भी भरे जाएँगे। इस दौरान मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के लिए फॉर्म 7 के माध्यम से नाम विलोपन एवं मतदाता के विवरण में किसी प्रकार के संशोधन अथवा स्थानांतरण हेतु फॉर्म 8 भरा जाएगा। इस बार पुनरीक्षण में अहर्ता तिथि 1 अक्टूबर 2023 निर्धारित है अर्थात इस तिथि को या इससे पूर्व 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकेंगे। आमजनों के लिए आयोग द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हेतु Voter Helpline App एवं Voter Service Portel उपलब्ध है। BLO द्वारा फॉर्म भरने हेतु BLO App का प्रयोग किया जाएगा। इच्छुक नागरिक हार्ड कॉपी में भी फॉर्म भरकर इसे BLO के पास जमा कर सकते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट में दिनांक 2 अगस्त 2023 को एवं अंतिम प्रकाशन दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को किया जावेगा। दिनांक 2 अगस्त से 31 अगस्त तक 30 दिवस की पुनरीक्षण अवधी में सघन अभियान के तहत प्रदेश के सभी बूथों में फार्म प्राप्त करने व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अन्य जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाएंगे। 12 एवं 13 अगस्त तथा 19 एवं 20 अगस्त 2023 को विशेष शिविरों का आयोजन भी किया जावेगा। पुनरीक्षण में प्राप्त फार्म का निराकरण सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा 22 सितम्बर 2023 तक किया जाएगा जिसके उपरान्त  मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि पारदर्शिता हेतु सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपना बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर सकते हैं जो बूथ स्तर पर ठस्व् को नए अपंजीकृत मतदाओं, मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। उक्त के सम्बन्ध में प्रदेश एवं जिला स्तर पर सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित कर उनको अवगत भी कराया जा चूका है। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी को प्रकाशित नामावली के पश्चात् सतत अद्यतनीकरण में अब तक प्रदेश में कुल 1,96,671 नए नाम जोड़े जा चुके हैं तथा आज दिनांक की स्थिति में प्रदेश में कुल 1,95, 87, 994 मतदाता दर्ज है। पुनरीक्षण में 1 अक्टूबर की अहर्ता तिथि वाले आवेदनों के निराकरण पश्चात् मतदाताओं की संख्या और बढ़ेगी। उन्होंने प्रदेश के आम नागरिकों से पुनरीक्षण में अपनी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर मतदाता सूची को और अधिक शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाये जाने की अपील की है।

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