छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन 15 जुलाई तक

बिलासपुर, 5 जुलाई 2023/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस योजना के तहत शिक्षित युवक-युवतियों को विनिर्माण उद्यम हेतु रू. 25 लाख, सेवा हेतु रू. 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु रू. 2 लाख का ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी तथा न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के पुरूष आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 35 वर्ष के मध्य तथा शेष वर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। आवेदक की वार्षिक आय रू. 3 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
इच्छुक आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, न्यू कंपोजिट बिल्डिंग, प्रथम तल से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रूपए तक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित आवेदक को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रूपए तक एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के आवेदकों को 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 1.50 लाख तक के मार्जिन मनी अनुदान की पात्रता होगी। इस हेतु आवेदन पत्र 15 जुलाई तक मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, न्यू कंपोजिट बिल्डिंग, प्रथम तल में जमा कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक श्री सुनील पाण्डेय मो. नं. 7898609895 एवं श्री नरेंद्र साहू मो. नं. 8319989622 और कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07752-250082 पर संपर्क कर सकते हैं।

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