कवर्धा, 12 जुलाई 2023। राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 संशोधित 2021, आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड में समाजिक कार्यकर्ताओं तथा बालक कल्याण समिति में अध्यक्ष के लिए माह नवम्बर 2023 में अद्भुत होने वाली रिक्तियों की पूर्ति के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन कर समिति का गठन, पुनर्गठन किया जाना है ।
कबीरधाम जिले में किशोर न्याय बोर्ड में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता एवं बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष के लिए नवंबर 2023 में रिक्तियां अद्भुत हो रही है। जिसके लिए निर्धारित अहर्ताओं, अनहर्ताओं के प्रकाश में पात्र आवेदकों से 15 तारीख 2023 शाम 5ः30 बजे तक संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड- 492002 में पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है।
अहर्ताएं-
किशोर न्याय बोर्ड सामाजिक कार्यकर्ता एवं अध्यक्ष बालक कल्याण समिति के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं सांरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 4(3) के तहत तथा आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 4 (3) के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों एवं अध्यक्षों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी और 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी और उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होगा। वे बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या समाज विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायिक वृत्तिक होना चाहिए।
कार्य दायित्व-
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों तहत होगी।
मानदेय-
अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को प्रति बैठक 2000/- रूपये बैठक /शासन द्वारा निर्धारित मानदेय होगा। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल एवं वेबसाइट पर देखी जा सकती है।