छत्तीसगढ़

’नकली कीटनाशक दवाईयों पर कृषि विभाग की कार्यवाही’’

दुर्ग 13 जुलाई 2023/खरीफ वर्ष 2023 में जिले में कृषि आदान सामग्री यथा-खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाई आदि का भण्डारण एवं कृषकों को वितरण कार्य प्रगतिरत है। कृषि विभाग द्वारा जिले क विक्रय केन्द्रों के माध्यम से कृषकों को मांग अनुसार गुणवत्तायुक्त निर्धारित दर पर कृषि आदान सामग्री की आपूर्ति हेतु निरंतर निगरानी की जा रही है। इसी अनुक्रम में उप संचालक कृषि, श्री ललित मोहन भगत के मार्गदर्शन में 13 जुलाई 2023 को कीटनाशी निरीक्षक वि.ख. दुर्ग श्री नवीन खोब्रागडे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री सौरभ वर्मा एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री सोनुराम देवांगन द्वारा संयुक्त रूप से मेसर्स सुन्दरम एग्रोटेक, दुर्ग के विक्रय प्रतिष्ठान एवं गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान के समस्त दस्तावेज- स्कंध पंजी, बिल बुक, अनुज्ञप्ति पत्र, प्रतिष्ठान में विक्रय हेतु उपलब्ध कृषि आदान सामग्री आदि का अवलोकन किया गया, अवलोकन के दौरान प्रतिष्ठान में बिना लेबल के 58 लीटर पौध संरक्षण औषधी का अवैध भंडारण पाया गया है। जिस पर कीटनाशी अधिनियम 1971 के तहत विक्रय प्रतिबंध कर श्री गोपीचंद भवनानी को सुपुर्द कर उक्त संबंध में कारण बताओं सूचना जारी किया गया है।

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