छत्तीसगढ़

किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला सम्पन्न

जगदलपुर, जुलाई 2023/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के गाईड लाईन एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मनीष कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में लालबाग जगदलपुर के शौर्य भवन में 28 जुलाई  शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदलपुर द्वारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला सम्पन्न हुआ।
उक्त प्रशिक्षण सह कार्यशाला में जिला न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदलपुर श्री मनीष कुमार ठाकुर के द्वारा नवीनतम किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 पर जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि अधिनियम के पालन किये जाने में यह प्रशिक्षण कार्यशाला सहायक साबित होगी।
इस प्रशिक्षण सह कार्यशाला में किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट श्रीमती अनिता धु्रव द्वारा बताया गया कि प्रत्येक पुलिस थाने में सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, 1098 एसजेपीयू, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीसीपओ आदि की जानकारी चस्पा किया जाना चाहिए तथा यह भी बताया गया कि थाना स्तर पर नियुक्त विशेष बाल कल्याण अधिकारी को विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पकड़े जाने के 24 घंटे के अंदर किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उक्त बालक को हथकड़ी, जंजीर अथवा बेड़ी नहीं पहनाना चाहिए। बालक को किसी भी प्रकार के दबाव व बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बालकों के साथ यथास्थिति उपयुक्त चिकित्सकीय सहायता, दुभाषिये या विशेष शिक्षक की सहायता या ऐसी कोई अन्य सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो बालक के लिए आवश्यक है तथा बालक को अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, बालक को किसी कथन पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहना चाहिए, बालक को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए तथा थाना स्तर पर नियुक्त विशेष बाल कल्याण अधिकारी को सादे कपड़े में होना चाहिए। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो उसे विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कहा जाए ना कि आरोपी मुजरिम। आज के बच्चे देश के भविष्य हैं। उक्त अधिनियम में सर्वप्रथम यह देखा जाना चाहिए कि जो भी विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत किया जा रहा है उसकी आयु के संबंध में मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेज पेश है या नहीं जिससे यह साबित हो सके कि वह बालक 18 वर्ष से कम का है या नहीं।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री विजय शर्मा द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला में यह भी बताया गया कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के नियम 92 के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया कि  गुमशुदा बालक के बारे में पुलिस द्वारा निम्नलिखित जांच कार्यवाही की जानी चाहिए। तुरंत एफआईआर दर्ज करना, गुमशुदा बालक का नवीन फोटोग्राफ प्राप्त कर मीडिया के लिए प्रतियां बनाना, मिसिंग पोर्टल में एंट्री कराया जाना, सार्वजनिक स्थलों पर फोटो चस्पा कराना, समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाना। साथ ही यह भी बताया गया कि उक्त अधिनियम के तहत रिपोर्ट न करने, बालक की पहचान प्रकट करने, बालक के प्रति क्रूरता करने के संबंध में दण्ड का प्रावधान उक्त नवीनतम अधिनियम में किया गया है जो कि पूर्व के अधिनियम में नहीं था। इस दौरान यह भी बताया गया कि उक्त अधिनियम में भीख मांगने के लिए बालक का प्रयोजन करने, बालक को किसी मादक पदार्थ देने या दिलवाने के लिए किसी बालक को मादक पदार्थ के क्रय-विक्रय उसे साथ रखने, उसकी आपूर्ति या तस्करी करने, किशोर बालक का शोषण करने, किसी अनाथ-परित्यक्त अथवा अभ्यार्पित बालक को नियमों के विरुद्ध दत्तक ग्रहण करने, बालकों को किसी प्रयोजन के लिए क्रय अथवा विक्रय करने के लिए बालकों को शारीरिक सजा देने के लिए भी दण्ड की व्यवस्था की गई है।   आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में अधिनियम के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराते हुए कार्यशाला में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, आरक्षी केन्द्रों के विशेष बाल कल्याण अधिकारी को विस्तृत रूप से अवगत कराते हुए अधिनियम से संबंधित धाराओं, अधिनियम-नियम की जानकारी प्रदान की गई ।  
उक्त आयोजित कार्यशाला में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश श्री डीआर देवांगन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अनिल कुमार बारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अजय सिंह मीणा सहित अन्य न्यायिक अधिकारी और उप पुलिस अधीक्षक सुश्री अपूर्वा सिंह क्षत्रिय, महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल संरक्षण अधिकारी श्री विजय शर्मा, परिवीक्षा अधिकारी श्री संतोष वैध सहित किशोर न्याय बोर्ड से जुड़े अधिकारीगण और सदस्यगण, सीडब्ल्युसी के अध्यक्ष व सदस्यगण, विशेष किशोर पुलिस ईकाई के बाल कल्याण पुलिस अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के अधिकारी, श्रम विभाग से श्रम पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग के उप संचालक तथा सामाजिक कार्यकर्तागण सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण श्री ओमप्रकाश उपाध्याय, श्री सत्यदेव पाण्डेय, श्री मुन्दीप्रसाद जोशी, श्री चुन्नीलाल पानीग्राही, श्री अशोक कुमार निषाद एवं पैरालीगल वालिंटियर्स श्री जगन्नाथ भारती उपस्थित थे।

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