छत्तीसगढ़

निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 02 अगस्त को, विशेष ग्राम सभा के आयोजन में मतदाता सूची का किया जाएगा वाचन

अम्बिकापुर, जुलाई 2023/ कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(1) (क) के प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में 2 अगस्त 2023 को मतदाता सूची का वाचन करते हुए विशेष ग्राम सभा का आयोजन करने का आदेश जारी किया गया है। ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व सचिव, सरपंच एवं पंच का होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता 01 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का प्रारंभिक प्रकाशन 2 अगस्त 2023 को किया जाएगा। दावा आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 2 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक होगी। मतदान केंद्र पर विशेष शिविरों का आयोजन 12 अगस्त, 13 अगस्त, 19 अगस्त तथा 20 अगस्त 2023, निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन 2 अगस्त 2023 को ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन कर निर्वाचक नामावली के सभी संबंधित विभागों का वाचन बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से किया जाना है।

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