छत्तीसगढ़

कलेक्टर श्री सिन्हा ने फसल बीमा प्रचार-प्रसार रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ  2023 में फसलों की बीमा की अंतिम तिथि 16 अगस्त
खरीफ  और उद्यानिकी फसल बीमा का लाभ ले सकते है किसान

रायगढ़, अगस्त 2023/ कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने आज कलेक्ट्रेट परिसर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2023 के प्रचार-प्रसार के लिए फसल बीमा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
         कलेक्टर श्री सिन्हा ने फसल बीमा रथ को रवाना करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि खरीफ  और उद्यानिकी फसल बीमा का लाभ लेने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करें। उप संचालक कृषि श्री अनिल वर्मा ने बताया कि बीमा रथ जिले के समस्त ग्रामों में भ्रमण कर प्रचार-प्रसार करेगी। साथ ही समिति/बैंक/धान उर्पाजन केन्द्रों/बाजार हाट स्थल पर जाकर योजना संबंधी पाम्पलेट एवं लाउड स्पीकर के माध्यम से कृषकों को फसल बीमा से संबंधी जानकारी देंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ  2023 में फसलों की बीमा की अंतिम तिथि में वृद्धि करते हुए 16 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है।
        उप संचालक कृषि श्री अनिल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के लिए खरीफ  मौसम में धान सिंचित व असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूँगफली, तुअर (अरहर), मूँग, उड़द, कोदो, कुटकी, रागी (मड़वा) फसल को अधिसूचित किया गया है। धान सिंचित के लिए 47000 रूपये व धान असिंचित के लिए 36000 रू, मक्का के लिए 32000 रू, सोयाबीन के लिए 29000 रूपये, मूँगफली के लिए 43200 रूपये, तुअर (अरहर) के लिए 31000 रूपये, मूँग के लिए 24000 रूपये, उड़द के लिए 22000 रूपये, कोदो के लिए 15000 रूपये, कुटकी के लिए 16000 रूपये, रागी (मडवा) के लिए 11000 रूपये प्रति हेक्टेयर बीमि त राशि है तथा कृषकों के लिए प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत है। धान सिंचित के लिए 940 रूपये, धान असिंचित के लिए 720 रूपये, मक्का के लिए 640 रूपये, सोयाबीन के लिए 580 रूपये, मूँगफली के लिए 864 रूपये, तुअर (अरहर) के लिए 620 रूपये, मूँग के लिए 480 रूपये, उड़द के लिए 440 रूपये, कोदो के लिए 300 रूपये, कुटकी के लिए 320 रूपये, और रागी (मड़वा)के लिए 220 रूपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है। धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन फसल के लिए ग्राम को ईकाई क्षेत्र एवं मूँगफली, तुअर (अरहर),मूँग, उड़द, कोदो, कुटकी, रागी (मडवा) फसल के लिए राजस्व निरीक्षक मंडल को ईकाई क्षेत्र माना गया है।
            सहायक संचालक उद्यानिकी डॉ.कमलेश दीवान ने बताया कि उद्यानिकी फसल बीमा हेतु प्रति हेक्टेयर टमाटर के लिए 6 हजार, बैगन के लिए 3850, अमरूद के लिए 2250, केला 4250, पपीता 4350, मिर्च 3400, अदरक 7500 रुपये प्रीमियम के रूप में किसानों के द्वारा देय होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भूधारक कृषक, बटाईदार व वन पट्टाधारी कृषक ले सकते हैं। इस वर्ष जिला रायगढ़ में फसल बीमा के लिए कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड को शासन द्वारा अनुबंध किया गया है।
जिले के सभी कृषक फसल बीमा लाभ लेने एवं अधिक से अधिक संख्या में ऋणी कृषक अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे नवीनतम आधार कार्ड की कापी, भूमि प्रमाण-पत्र (बी-2, पी-2)की कापी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कापी जिस पर एकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का पता साफ दिख रहा हो, फसल बुआई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल  नंबर, बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिए फसल साझा/कास्तकार का घोषणा पत्र के साथ 16 अगस्त 2023 के पूर्व अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र, संबंधित बैंक, भारत सरकार की बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in ऐप तथा डॉक विभाग के माध्यम से फसल बीमा का लाभ उठा सकते है। फसल बीमा आपदा की स्थिति में फसल सुरक्षा का बेहतर विकल्प होता है।

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