प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त
-ऋणी, अऋणी, बटाईदार, भूधारक किसान व वनपट्टाधारी किसान करा सकते है फसल बीमा
मोहला 10 अगस्त 2023। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने आज कलेक्टोरेट से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत प्रचार रथ को हरी झंड़ी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार रथ तीनों विकास खंडों के ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी से अवगत करायेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ फसलों के लिये बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 नियत की गई है। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन द्वारा सभी पात्र किसानो से फसल बीमा का लाभ लेने के लिए अपील की गई है।
कार्यालय उप संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के लिए खरीफ मौसम में धान सिंचित व असिंचित, मक्का, उड़द और मूंगफली फसल को अधिसूचित किया गया है। धान एवं मक्का फसल के लिये ग्राम को इकाई क्षेत्र लिया गया है तथा उड़द और मूंगफली फसल के राजस्वनिरीक्षक मण्डल क्षेत्र को इकाई माना गया है। प्रधानमंत्री फसलबीमा योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भूधारक किसान, बटाईदार व वनपट्टाधारी किसान ले सकते है। इस वर्ष नवगठित जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में फसल बीमा के लिए बीमा कम्पनी बजाज जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड को अनुबंध किया गया है।
प्राप्त जानकरी अनुसार बीमांकित राशि धानसिंचित के लिये 1160 रूपये तथा धान असिंचित के लिये 880 रूपये प्रति एकड है तथा किसानो के लिये प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत् है। इसी प्रकार मक्का फसल के लिए 800 रूपये उड़द के लिए 420 रूपये और मूंगफली के लिए 800 रूपये प्रति एकड़ बीमांकित राशि निर्धारित की गई है।
उप संचालक कृषि विभाग कार्यालय मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी श्री आर.के.पिस्दे ने बताया कि फसल बीमा के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पटवारी या सेवा सहकारी समिति से सम्पर्क कर सकते है। अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेज यथा आधारकार्ड बैंक पासबुक पर्ची बी.1 तथा पी.2 फसल विवरण के साथ अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर या संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बीमा से आपदा की स्थिति में फसल सुरक्षा का बेहतर विकल्प होता है। खरीफ फसल के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 तक है।