समिति गठित नहीं किए जाने पर होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही
रायगढ़, अगस्त 2023/ कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ ने समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्रधान पाठक एवं प्राचार्यो तथा समस्त कोचिंग/ट्यूशन सेंटर के संचालक को आतंरिक परिवाद समिति का गठन तत्काल कर सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया है।
जिला शिक्षा अधिकारी, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडऩ (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)अधिनियम 2013 के निहित प्रावधान के अनुसार सर्व शासकीय/ अर्द्धशासकीय /अशासकीय स्कूलों एवं कोचिंग सेंटरों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना है। जिसके संबंध में तत्काल प्रत्येक स्कूल एवं कोचिंग सेंटरों में उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सूची,मोबाईल नंबर के साथ तथा उक्त अधिनियम के मूल तथ्य फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से कार्यालय के सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करते हुए जिले में संचालित कोचिंग सेंटरों की सूची सात दिवस के भीतर उपलब्ध कराएं। अधिनियम की धारा 26 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति गठन न किए जाने पर नियोक्ता को 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।