छत्तीसगढ़

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 सितम्बर को

बलौदाबाजार,23 अगस्त 2023/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ राज्य विधिक प्राधिकरण के निर्देश पर 9 सितम्बर .2023 को वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत बलौदाबाजार, कसडोल,सिमगा,भाटापारा के न्यायालय परिसर में आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन प्रकरण राजीनामा योग्य रखे जा सकते है जिसमें राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, विद्युत प्रकरण, धारा 138 पराक्रम्य(चेक बाउंस) अधिनियम के प्रकरण शामिल है। इसी तरह प्री-लिटिगेशन प्रकरण लोक अदालत में रखे जा सकते है जिसमें विद्युत देयक, वित्तीय संस्थान के प्रकरण (बैंक के लोन प्रकरण),नगर पालिका के कर संबंधी प्रकरण शामिल है। लोक अदालत में न्यायालयीन प्रकरण समाप्त होने से पक्षकारों के मध्य सौहादपूर्ण संबंध स्थापित होते है। उनके विवाद का निपटारा होने से मधुर संबंध बनते हैै। विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग,वित्तीय संस्थान, नगर पालिका को प्री-लिटिगेशन प्रकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। इस दौरान लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण रखे जाने हेतु न्यायाधीश, अधिवक्तागणों के साथ बैठक की गई। लोक अदालत में राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, मोटर यान अधिनियम के प्रकरण, चेक अनादरण के प्रकरण, विद्युत प्रकरण, पारिवारिक प्रकरण को अधिक से अधिक संख्या में निराकृत किए जा सकते है। प्रत्येक न्यायिक अधिकारियों को प्रकरण के अधिवक्ताओं एवं पक्षकारोें से संपर्क कर राजीनामा के अंतिम स्तर तक प्रकरण को पहॅूचाया जाकर लोक अदालत में अधिक संख्या में प्रकरण निराकृत किया जा सकता है। प्रकरणों में प्री-सिंटिंग में आवश्यकतानुसार की जायेगी। लोक अदालत विवादों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है इसे बोलचाल की भाषा मेें लोगों की अदालत भी कहते है।

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