जगदलपुर 24 अगस्त 2023/ छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा नगर पंचायत बस्तर की सीमा से पृथक किया जाना है। जिसके तहत मांझीपारा वार्ड क्रमांक-01 कस्तूरबा गांधी वार्ड और बागबहार वार्ड क्रमांक-14 श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड को छत्तीसगढ़ राजपत्र में 16 अगस्त 2023 को प्रकाशित कर 21 दिन के भीतर, कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा व्यक्ति आपत्ति व सुझाव कलेक्टर कार्यालय जिला बस्तर में राज्य शासन के विनिश्चत हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं।
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