छत्तीसगढ़

शराब एवं मादक पदार्थों के अवैध विक्रय, परिवहन एवं धारण पर रोकथाम हेतु आबकारी विभाग का प्रयास

दुर्ग, अगस्त 2023/आगामी विधानसभा निर्वाचन – 2023 के मद्देनजर अवैध मदिरा धारण, परिवहन एवं विक्रय को नियंत्रित किये जाने हेतु आबकारी विभाग द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके अन्तर्गत हाल ही में 02 अलग-अलग प्रकरण कायम किये गए। सहायक आयुक्त आबकारी दुर्ग से मिली जानकारी के अनुसार प्रथम प्रकरण में 26 अगस्त 2023 को ग्राम घोरारी में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धाराओं के तहत कुल 10 कायम प्रकरणों में 676 लीटर महुआ शराब व 24400 किलोग्राम महुआ लाहन तथा हाथभठठी शराब बनाने के उपकरण जप्त किये गये हैं, जिनका कुल बाजार मूल्य 799600 रूपये है। उक्त 10 प्रकरणों में से 02 प्रकरणों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) (क) एवं (च) के तहत तथा शेष 08 प्रकरणों के अज्ञात आरोपियो के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) व 34(1) (च) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। इसी प्रकार द्वितीय प्रकरण में 29 अगस्त 2023 को आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धाराओं के तहत कायम प्रकरण में 36 पाव देशी मदिरा मसाला 6.48 बल्क लीटर जप्त किया गया है, प्रकरण में 01 आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। इस संयुक्त कार्यवाही में जिले के सहायक जिला आबकारी अधिकारी एस एन साहू, अशोक अग्रवाल एवं धीरज कन्नौजिया तथा आबकारी उप निरीक्षक भुनेश्वर सिंह सेंगर, हरीश कुमार पटेल तथा जिले के आबकारी मुख्य आरक्षक एवम आरक्षक उपस्थित थे। आगामी विधान सभा निर्वाचन 2023 को लेकर आबकारी विभाग ने जिले में संदिग्ध स्थानों, मार्गों एवं रेलवे स्टेशनों पर लगातार जांच की कार्यवाही की जा रही है। जिले में शराब एवं मादक पदार्थों के अवैध विक्रय, परिवहन एवं धारण पर रोकथाम हेतु शिकायत दर्ज कराये जाने बाबत टेलीफोन नम्बर 0788-2325836 जारी किया गया है। इसके अलावा आबकारी विभाग के टोल फ्री शिकायत नम्बर 14405 पर भी शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।

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