*नॉमिनी फार्म के साथ पंजीयन अपडेट नहीं कराने से पुराने किसान भी नहीं बेच पाएंगे धान*
गौरेला पेंड्रा मरवाही, 8 सितंबर 2023/ राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए पंजीयन प्रारंभ कर दी गई है। इस वर्ष धान खरीदी के दौरान किसानों को कोई परेशानी नहीं हो इसलिए उनके परिवार एवं रिश्तेदारों को नामिनी बनाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। नॉमिनी सुविधा के लिए गत वर्ष के पंजीकृत किसानों और नवीन किसानों को 30 सितंबर 2023 तक संबंधित समिति में पंजीयन कराना अनिवार्य है। गत वर्ष के पंजीकृत किसानों को भी नामिनी फार्म के साथ अपना पंजीयन अपडेट कराना अनिवार्य है। पंजीयन अपडेट नहीं होने पर पुराने किसान भी अपना धान नहीं बेच पाएंगे।
उप संचालक कृषि ने बताया कि खरीफ वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पारदर्शी सुधार के लिए बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली लागू की जा रही है जिसमें किसान अपना बायोमेट्रिक आधार (अंगूठा लगाकर) प्रमाणीकरण के पश्चात धान की बिक्री कर सकते है। किसानों का समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान कोई असुविधा नहीं हो इसके लिए उनके परिवार एवं रिश्तेदारों को नॉमिनी बनाने की सुविधा प्रदान किया है जिसके आधार पर स्वतः उपस्थित होकर या उनके द्वारा बनाए गए नॉमिनी के द्वारा धान की बिक्री की जा सकती है। इसके अतिरिक्त समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु विश्वसनीय व्यक्ति की नियुक्ति धान खरीदी केन्द्रों में की जाएगी जो धान खरीदी में सहयोग प्रदान करेंगे। हिस्सेदार, बटाईदार, अधिया रेगहा के तहत गत वर्ष भी भांति पंजीयन किया जाएगा। खेत का मालिकाना हक रखने वाले किसान स्वयं पंजीयन करा सकेंगे अथवा संबंधित कृषक के नॉमिनी के तौर पर पंजीयन करा सकता है। यदि किसी कारणवश पंजीयन पंजीकृत किसान अपना नॉमिनी अथवा आधार नंबर परिवर्तन कराना चाहता है तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार द्वारा किया जा सकता है। गतवर्ष पंजीकृत किसानों का पंजीयन उनके मृत्यु एवं अन्य कारणों से निरस्त किए जाने हेतु ऐसे किसानों की जानकारी तहसीलदारों को प्रेषित की जाएगी। उसके बाद तहसीलदार को प्रदान लॉगिन आईडी से किसान पंजीयन निरस्त की कार्यवाही की जाएगी। जिले के सभी किसान खरीफ वर्ष 2023-24 में नवीन पंजीयन एवं गत वर्ष के पंजीयन में सुधार के संबंध में अपने संबंधित समिति से संपर्क कर किसान पंजीयन अपडेट कराएं।