छत्तीसगढ़

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण, सहायक व्यय प्रेक्षक, वीडियो अवलोकन दल, लेखा टीम एवं बैंकर्स को दिया गया प्रशिक्षण

  • बैंकर्स जिला निर्वाचन कार्यालय में गठित व्यय टीमों से समन्वय बनाए रखें
  • निर्वाचन लडऩे वाले व्यक्तियों का पृथक से खोला जाएगा बैंक खाता
  • व्यय अनुवीक्षण के लिए गठित टीमें अपने दायित्वों का निर्वहन सजगता एवं गंभीरतापूर्वक करें
    राजनांदगांव 27 सितम्बर 2023। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डोमन सिंह के मार्गदर्शन में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण, सहायक व्यय प्रेक्षक, वीडियो अवलोकन दल, लेखा टीम एवं बैंकर्स का प्रशिक्षण आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री खेमलाल वर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए निर्वाचन आयोग के गाईड लाईन के अनुसार टीमों का गठन कर उनका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज बैंकर्स सहित अन्य व्यय टीमों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बैंकर्स से कहा कि निर्वाचन में बैंकर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू होती है, बैंकर्स हर तरह से तैयार रहें और सभी प्रकार के कैश ट्रांजेक्शन पर नजर रखें। जहां कहीं पर भी असामान्य रूप से कैश का हस्तांतरण हो रहा हो, उसका रिकार्ड रखें तथा उसकी जानकारी निर्वाचन कार्यालय को दें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थी का पृथक से खाता खोला जाएगा और उसकी लेन-देन की जानकारी भी दी जाएगी।
    कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान बैंकर्स को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि बैंकर्स जिला निर्वाचन कार्यालय में गठित व्यय टीमों से समन्वय बनाए रखें। कैश ट्रासपोर्टेशन करने वाले वैन के पास सभी प्रकार के अभिलेख होने चाहिए। इसके अलावा इस कार्य से जुड़े सभी कर्मचारियों के पास उनका अपना आईडी एवं अन्य प्रमाण भी रहना सुनिश्चित करें। उन्होंने व्यय अनुवीक्षण के लिए गठित टीमें अपने दायित्वों का निर्वहन सजगता एवं गंभीरतापूर्वक करने कहा। प्रशिक्षण में मास्टर टे्रेनर्स द्वारा चुनाव व्यय निगरानी के लिए गठित टीमों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, चुनाव आचरण नियम 1961, भारतीय दण्ड संहिता 1860, केस कानून, ईसीआई के निर्देश, प्रमुख कानूनी प्रावधान, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की जानकारी दी गई। इसके साथ ही व्यय पर्यवेक्षक (ईओ), सहायक व्यय पर्यवेक्षक (एईओ), उडऩदस्ता और स्थैतिक निगरानी दल (एफएस एवं एसएसटी), वीडियो निगरानी दल (वीएसटी), वीडियो देखने वाली टीम (वीवीटी), लेखा टीम, आबकारी टीम, मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) के कार्य एवं दायित्वों के संबंध में विस्तार से बताया गया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर्स श्री कैलाश शर्मा, श्री दीपक सिंह ठाकुर, श्री भूपेन्द्र साहू, श्री आशानंद माखीजा, श्री आलोक जोशी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण, सहायक व्यय प्रेक्षक, वीडियो अवलोकन दल, लेखा टीम एवं बैंकर्स उपस्थित थे।

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