*मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज शाम उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :-*
महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में राज्य महुआ बोर्ड के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य में महुआ के वृक्ष बहुतायत में पाये जाते हैं। महुआ के फूल का पशु, पक्षी एवं मनुष्य सभी उपयोग करते है। महुए के बीज से तेल भी निकलता है। महुआ के फूल में औषधीय गुण भी मौजूद हैं तथा इसका बीज स्वस्थ वसा का अच्छा स्त्रोत है। राज्य में महुआ की उपलब्धता तथा इसके उपयोग की बाहुलता एवं वन तथा वनक्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत होने के कारण यह आवश्यक है कि इसके विकास हेतु विशेष प्रयास किया जाए, जिससे महुआ के फूल, फल एवं बीज का अच्छी गुणवत्ता के साथ संग्रहण एवं प्राथमिक प्रसंस्करण हो सके। इसके खाद्य एवं औषधीय उपयोग के साथ-साथ प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिल सके तथा बायोडीजल या एथनॉल के उत्पादन हेतु उद्योगों की स्थापना भी संभव हो सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्य महुआ बोर्ड की स्थापना की गई है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा पर मंत्रिपरिषद द्वारा त्वरित अनुमोदन : मुख्यमंत्री जी द्वारा आज कांकेर के गोविंदपुर में आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारी जो एक जनवरी 2004 अथवा उसके बाद नियुक्त हुए है उनके लिए नवीन अंशदान पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से स्टेट पॉवर कंपनीज के करीब 10 हजार अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के प्रारूप में निहित संशोधन का अनुमोदन किया गया।
ग्राम पंचायत भोरिंग, जिला-महासमुंद को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी को नगर पालिका उन्नयन किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
नगर पंचायत नवागढ़, जिला-बेमेतरा को नगर पालिका परिषद बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
स्वास्थ्य विभाग के हड़ताल में शामिल अधिकारियों-कर्मचारियों पर एस्मा कानून के तहत बर्खास्तगी संबंधी कार्यवाही को शून्य घोषित करने का निर्णय लिया गया।
श्री कल्याण सेवा आश्रम, अमरकंटक द्वारा छत्तीसगढ़ में आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु संस्कार अध्ययन शाला, चिकित्सालय एवं गौशाला निर्माण हेतु आबंटित भूमि के प्रब्याजि, वार्षिक भू-भाटक, पर्यावरण उपकर तथा अधोसंरचना उपकर में रियायत देने का निर्णय लिया गया।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मार्कफेड में प्रतिनियुक्ति हेतु स्वीकृत संयुक्त संचालक के 01 पद को अपर संचालक के पद पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया।
लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर में अपर संचालक के दो पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
ब्व्ज्च्। 2003 सहित अन्य तंबाकू नियंत्रण की नीतियों के अनुपालन पर होगी चर्चारायपुर 04 जुलाई 2024/sns/-तंबाकू नियंत्रण की दिशा में और अधिक प्रयास एवं आने वाली पीढ़ी को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार प्रमुख विभागों के राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में स्वास्थ्य एवं […]
27 जून को लखीराम ऑडिटोरियम में मेगा कैंप बिलासपुर, 25 जून 2024/sns/- स्थानीय लखीराम स्मृति ऑडिटोरियम में 27 जून को आयोजित मेगा प्लेसमेंट कैंप की तैयारी शुरू हो गई है। सहायक कलेक्टर तन्मय खन्ना को कैंप आयोजन के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। श्री खन्ना ने आज ऑडिटोरियम और जिला रोजगार कार्यालय का दौरा […]
जगदलपुर, 29 अगस्त 2024/sns/- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 निर्धारित समय-सीमा में संपन्न कराने हेतु तहसील जगदलपुर, नानगुर, दरभा और शहरी क्षेत्र के बीएलओ और सुपरवाईजरों का शहर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हाॅल में प्रशिक्षण आयोजित किया गया, मास्टर ट्रेनरों द्वारा […]