मोहला, अक्टूबर 2023। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत सार्वजनिक संपत्तियों में लगे विज्ञापन एवं होडिंग्स के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार सार्वजनिक संपत्तियों में किसी भी प्रकार का दीवार लेखन, पोस्टर, पेपर चिपकाना, कट आउट लगाना, होडिंग, बैनर लगाना या अन्य किसी भी प्रकार से संपत्ति विरूपण नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने की तिथि से होडिंग, विज्ञापन जो लोकधन एवं सार्वजनिक संपत्तियों पर लगाए गए हो उन्हें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार ऐसे समस्त होडिंग्स, विज्ञापन, संबंधित प्राधिकारी द्वारा आचार संहिता लागू होते ही तत्काल हटाया जाकर कृत्य कार्यवाही का प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाएगा।
आसन्न विधानसभा निर्वाचन 2023 की निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा के त्वरित उपरांत आयोग के उपरोक्त निर्देशों के पालन में निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। जिले में स्थित समस्त सार्वजनिक स्थलों, भवनों में लगाए गए विज्ञापनों, कट आउट, पोस्टर्स, वॉल राइटिंग के सत्यापन एवं चिन्हांकन हेतु कलेक्टर द्वारा गठित टीम के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। उपरोक्त टीम समस्त शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों एवं शासकीय अन्य समस्त संरचनाओं में लगाए गए पोस्टर, बैनर्स, होडिंग्स, कट आउट, पोस्टर्स, वाल राइटिंग्स का चिन्हकन कर इन्हें तत्काल हटाने की कार्यवाही करेगा। लोक धन से लगाए गए होडिंग, कट आउट के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक शीघ्र आहुत कर आचार संहिता लागू होते ही तत्काल हटाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में उन्हें यह भी स्पष्ट अवगत कराया गया है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील अवधि के दौरान लोक धन से इस विज्ञापन, होर्डिंग, कट आउट, पोस्टर्स, वॉल राइटिंग लगे होने की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील त्वरित उपरांत शासकीय भवनों में चिन्हाकित विज्ञापन हो कट आउट, पोस्टर्स, वॉल राइटिंग, तत्काल हटाए जाने की कार्यवाही की जाएगी। संपत्ति विरूपण की कार्यवाही से हटाए जाने की कार्यवाही की वीडियोग्राफी अनिवार्यता कराई जाएगी। आयोग द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखने कहा गया है कि आसन्न विधानसभा निर्वाचन 2023 की कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संपूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता स्वत: प्रभावशील हो गया है। अब शासकीय परिसंपत्तियों से राजनीतिक विज्ञापनों को हटाए जाने की कार्रवाई निर्वाचन की घोषणा के आगामी 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित कर प्रतिवेदन निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।