छत्तीसगढ़

निर्वाचन की अधिघोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील

आदर्श आचार संहिता का पालन करना सभी के लिए आवश्यक-कलेक्टर

         मोहला, अक्टूबर 2023। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज विधानसभा निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में आदर्श आचार संहिता आज 9 अक्टूबर से प्रभावशील हो गया है। कलेक्टर ने अपील करते हुए कहा कि सभी के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की पारदर्शिता और सुचारू रूप से निर्वाचन कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने प्रेस मीडिया एवं राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थियों के साथ केवल 04 व्यक्ति ही रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नाम निर्देशन हेतु प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या 03 होगी। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 होगी। जबकि गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए यह संख्या 20 होगी। राजनीतिक दलों को स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन की अधिसूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर देनी होगी। रात्रि 10:00 बजे से प्रात: 6:00 बजे तक रैली और जनसंपर्क पर प्रतिबंध रहेगा। सभी तरह की सभाएं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व से चिन्हाकित स्थान पर ही किया जा सकेगा।
       विधानसभा के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण सरकारी संपत्ति पर सभी राजनीतिक विज्ञापन की वॉल राइटिंग, पोस्टर्स, पेपर से या किसी अन्य रूप में विरूपण कट आउट, होर्डिंग, बैनर, फ्लैग आदि निर्वाचन की घोषणा से 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाएगा। सार्वजनिक संपत्तियों पर सार्वजनिक स्थानों में सभी राजनीतिक विज्ञापन या किसी अन्य रूप में विरूपण, कट आउट, बैनर, फ्लैग इत्यादि निर्वाचन की घोषणा से 48 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा। निजी संपत्तियों पर प्रदर्शित सभी अप्राधिकृत राजनीतिक विज्ञापन तथा स्थानीय विधि एवं न्यायालय के निर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन, सभी विज्ञापन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा से 72 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला अंतर्गत कल्याणकारी घोषणा कार्यों पर प्रतिबंध के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश लागू होंगे। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी विभागों और जनप्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह, एसडीएस डॉ. हेमेन्द्र भुआर्य, डिप्टी कलेक्टर श्री अविनाश ठाकुर, तहसीलदार श्रीमती संध्या नामदेव समेत राजनितिक दलों के जनप्रतिनिधि उपस्थित थें।

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