छत्तीसगढ़

शस्त्र लायसेंस धारियों को आग्नेय अस्त्र-शस्त्र समीपस्थ पुलिस थाने में जमा करने हेतु आदेश जारी

अम्बिकापुर, अक्टूबर 2023/ जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री कुंदन कुमार ने आदेश जारी कर आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा  साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा  हेतु सीमित अवधि के लिये सरगुजा जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लाइसेंसों को जमा करने कहा है, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके। आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा 3 के उप क्लाज( बी), धारा 21 के तहत सरगुजा जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसियों को आदेशित किया गया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में सात दिवस के अंदर जमा करना सुनिश्चित करें।
इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र सरगुजा जिले के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने की अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा कर सकते हैं, जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश जिले में निवासरत सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आदर्श आचार संहिता  समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे।
इस आदेश से सभी मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड,पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, बाल्को माईन्स, एस.ई.सी.एल. माईन्स, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण कंपनी, शैक्षणिक संस्थनों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे।
कलेक्टर ने बताया है कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने हेतु अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट, सरगुजा के लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हे इस आदेश से मुक्त रखा गया है को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी, ताकि अपने शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे एवं संबंधित थानेदार इनकी सूची पंजी में संधारित कर इसकी सूचना जिला कार्यालय के निर्वाचन शाखा में देंगे। आदेश जारी होने के दिनांक से निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति तक के लिए सरगुजा जिला सीमाक्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किये गये हैं। संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।

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