मुंगेली, अक्टूबर 2023// जिले में आचार संहिता प्रभावशील होने से शासकीय-अशासकीय भवनों पर पोस्टर एवं बैनर हटाने तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल देव के निर्देशानुसार लोक सुरक्षा संपत्ति दस्ता तैनात किया गया है। यह दस्ता अनुविभागीय एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी के देखरेख में कार्य करेगा। इस दस्ते में सहयोग के लिए लोक निर्माण विभाग तथा स्थानीय निकाय के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल रहेेंगे तथा स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सहायक पुलिस, विभाग के सहायक उप निरीक्षक, पटवारी एवं स्थानीय निकाय के कर्मचारी की ड्यूटी लगायी गयी है। यह दस्ता पोस्टर एवं बैनर हटाने तथा चुनावी नारे मिटाने का काम करेगा।
उल्लेखनीय है कि निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय-अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते है, बैनर लगाये जाते है, पोस्टर चिपकाये जाते है तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झण्डियां लगायी जाती है जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। छ.ग. सम्पत्ति विरूपण अधिनियम की धारा-3 के तहत कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी के बिना लिखित अनुमति के सार्वजनिक सम्पत्ति को विरूपित करेगा, उसे अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना लगाया जाएगा। जारी निर्देश के अनुसार किसी राजनैतिक दल के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के द्वारा यदि किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी के बिना लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है। तो उस सम्पत्ति के स्वामी के द्वारा संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उसके बाद सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता उस निजी सम्पत्ति को बचाने की कार्यवाही करेगा।
अनुविभागीय एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी लोक संपत्ति विरूपण के प्राप्त शिकायतों को पंजी में दर्ज करेंगे तथा शिकायत सही पाए जाने पर सुरक्षा दस्ता को कार्यवाही के लिए निर्देशित करेंगे। संबंधित अधिकारी इसकी दैनिक रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय भेजना भी सुनिश्चित करेंगे।