मोहला 11 अक्टूबर 2023। विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिलों में कानून व्यवस्था बनायें रखने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किया किये गये हैं। जारी निर्देश के अनुसार विगत दो निर्वाचनों के निर्वाचन अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के समेकित सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह घोषित भगोड़े एवं लूकने-छिपने वाले अपराधियों एवं आपराधिक इतिहास के व्यक्तियों की सूची को अद्यतन करने कहा गया है। इसी प्रकार लंबित वारंट चालन को प्रभावित ढंग से तामिल करते हुए लंबित वारंट की सूची को अद्यतन करने कहा गया है। निर्देशानुसार निर्वाचन अपराध से संबंधित लंबित अनुसंधान एवं वाद में सुनवाई की प्रक्रिया को त्वरित किया जाएगा।
इसी प्रकार और अवैध शराब भठ्ठी एवं कारखानों को उजागर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं अवैध शस्त्र हथियारों को जप्त करने कहा गया है। निर्वाचन क्षेत्र वार्ड उपरोक्तानुसार विशेष अभियान की जानकारी को प्रत्येक 15 दिवस में अद्यतन करने एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पास इस प्रकार तैयार रखें जाने की आवश्यकता एवं मांग अनुसार उक्त जानकारी भारत निर्वाचन आयोग को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत लाइसेंस शस्त्र को रखने पर पाबंदी लगाई जाने हेतु निषेधात्मक आदेश जारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लाइसेंस शस्त्र के सूची को शत प्रतिशत समीक्षा करने कहा गया है। लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में आदेश जारी किया गया है। शस्त्र एवं विस्फोटक के लाइसेंस धारी की समीक्षा निर्वाचन घोषणा के पश्चात किया जाने के निर्देश दिए गए हैं। शस्त्र का जमा किए जाने तथा निर्वाचन की घोषणा के पश्चात नवीन शस्त्र लाइसेंस जारी किये जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।